कभी कट्टर धार्मिक संगठनों को पालने वाले पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए आज उनकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं. हिंसक प्रदर्शन के बाद आखिरकार वहां की संघीय सरकार को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसे संगठन पर बैन लगाना पड़ा .
बता दें कि पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में कट्टरपंथी धार्मिक संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी है. ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत लिया गया है. पंजाब सरकार ने हाल ही में इस संगठन पर प्रतिबंध की सिफारिश की थी क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं ने गाजा मार्च के दौरान हिंसक प्रदर्शन किए थे.
कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला
इस्लामाबाद में हुई बैठक में कानून-व्यवस्था की स्थिति और TLP की हाल की गतिविधियों की समीक्षा की गई. गृह मंत्रालय ने संगठन की हिंसक गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद मंत्रालय को प्रतिबंध लागू करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए.
पंजाब सरकार की सिफारिश
पिछले हफ्ते पंजाब सरकार ने केंद्र से TLP पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. ये मांग 13 अक्टूबर को मुरीदके में TLP समर्थकों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद आई थी. उस दौरान TLP गाजा मार्च निकालकर इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी, जहां वे अमेरिकी दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले थे.
मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि TLP के वो नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने पुलिसकर्मियों की हत्या और तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ आतंकी अदालतों (ATC) में केस चलाया जाएगा.
वो हिंसक घटना... जिसके बाद लगा बैन
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, इस झड़प में एक SHO की मौत हो गई, जबकि 48 सुरक्षाकर्मी घायल हुए. इनमें से 17 को गोलियां लगीं. वहीं TLP के तीन सदस्य और एक राहगीर की भी मौत हुई और करीब 30 नागरिक घायल हुए.
प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सुरक्षा बलों पर हमला किया. जब बातचीत नाकाम रही, तो पुलिस ने सुबह 3 बजे से छह घंटे लंबा ऑपरेशन चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया. इस दौरान TLP प्रमुख साद रिजवी के घायल होने की भी खबरें आईं लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.
पंजाब सरकार ने सुझाए कई सख्त कदम
TLP नेताओं को एंटी-टेररिज्म एक्ट (ATA), 1997 की चौथी अनुसूची में डालना
पार्टी की जायदाद और संपत्ति को औकाफ विभाग के अधीन करना
पोस्टर, बैनर और विज्ञापन पर बैन
सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करना
बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना
लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन पर सख्त सजा
संघीय सरकार ने अब इन सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पूरे देश में TLP के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है.
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