धांधली-हत्या की कोशिश समेत 7 केस, नेपाल भागते पकड़े गए फलता के 'पुष्पा' की पूरी कुंडली

टीएमसी नेता जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से गिरफ्तार किया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम सुरक्षा अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था.

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टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया है टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया है

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 08 जून 2026,
  • अपडेटेड 11:48 AM IST

टीएमसी नेता जहांगीर खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है. सामने आया है कि जहांगीर खान नेपाल भागने की फिराक में थे और उनकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से हुई है. जहांगीर खान के खिलाफ सात मामले दर्ज हैं. अभी बीते 27 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम सुरक्षा की अवधि को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था. 

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जहांगीर खान के खिलाफ चुनाव में धांधली, धमकी देने, हत्या की कोशिश, मारपीट, हिंसा और उपद्रव फैलाने जैसे सात मामले दर्ज हैं. 

28 मई से लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार
बीते 28 मई को अदालत के दिए फैसले के बाद से ही टीएमसी नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी. हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने जहांगीर खान को राहत देने से इनकार करते हुए इस मामले को नियमित पीठ रेगुलर बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया था. इससे पहले, 18 मई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने जहांगीर खान को 26 मई तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी. 

हाईकोर्ट ने क्या दिए थे आदेश?
सुनवाई के दौरान फलता थाना प्रभारी ने जहांगीर खान के खिलाफ अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी. सरकारी वकील ने अदालत को बताया था कि आरोपी नेता के खिलाफ कुल सात FIR दर्ज हैं.  दूसरी तरफ, जहांगीर खान ने डायमंड हार्बर एसीजेएम अदालत में इन प्राथमिकियों को रद्द करने की याचिका भी दायर कर रखी थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद जहांगीर खान की सुरक्षात्मक जमानत (Protective Bail) की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया था.

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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि चूंकि सभी मामलों में जांच जारी है, इसलिए इस स्तर पर उन्हें प्रोटेक्टिव बेल या अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी जा सकती. अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि मामला नियमित बेंच के समक्ष दोबारा सुना जाए.

कलकत्ता हाईकोर्ट से मिले इस फैसले के बाद से ही जहांगीर खान फरार चल रहे थे. सोमवार को उन्हें नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया है.

चर्चा में रहा था अजय पाल शर्मा का विवाद

बता दें कि जहांगीर खान का नाम सुर्खियों में बंगाल चुनाव के दौरान ही चर्चा में आया था. जहांगीर खान दक्षिण 24 परगना की फलता सीट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार थे. उन पर चुनाव के दौरान वोटरों को डराने और धमकाने के आरोप लगे थे  और इसी कड़ी में उन्होंने आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ भी बयान दे दिया था.  

चुनाव के दौरान टीएमसी नेत जहांगीर खान ने IPS अजय पाल शर्मा को लेकर कहा था कि, 'उन्होंने इस खेल की शुरुआत की है लेकिन खत्म हम करेंगे. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अगर आप सोच रहे हो कि कुछ CRPF के जवानों के साथ आप बच जाओगे तो आप गलत हो. हमारे यहां लोग ही असली ताकत हैं, अगर लोग साथ चलने लगे तो CRPF को हटा कर रख देंगे अगर यहां के लोग पैदल चले तो CRPF के लोग हवा में उड़ जाएंगे.'

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फलता में सामने आई थी ईवीएम की गड़बड़ी
इसी दौरान फलता में कई केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी की बात सामने आई थी. फलता में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हुआ था. गड़बड़ियों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने यहां फिर से मतदान कराने का आदेश दिया था, जो फलता विधानसभा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर बीते 21 मई को हुई थी.

इसी रीपोलिंग से पहले एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आ गया. हुआ यूं कि 21 मई को होने वाली री-पोलिंग से ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने खुद ही चुनावी प्रक्रिया से किनारा कर लिया था. यह टीएमसी के लिए बड़ा झटका था.

रीपोलिंग से ठीक पहले जहांगीर खान ने लिया था नाम वापस
जहांगीर खान के फैसले पर TMC ने कहा, 'फलता में दोबारा होने वाले चुनाव से हटने का जहांगीर खान का फैसला उनका निजी फैसला है, पार्टी का नहीं.' कुणाल घोष ने उनके फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था, “अगर वह ‘पुष्पा’ है और ‘पुष्पा झुकता नहीं’ कहता है, तो फिर वह झुका क्यों?” 

सुर्खियों में रही थी फलता री-पोलिंग
फलता की सीट लाइमलाइट में इसी पुष्पा विवाद की वजह से आई थी. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पर्यवेक्षक बनाकर बंगाल भेजा था, जिन्हें यूपी की सियासत में 'सिंघम' के तौर पर देखा जाता है. वहीं, टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने एक चुनावी जनसभा में खुलेआम चुनौती देते हुए कहा था, 'अगर तुम सिंघम हो, तो मैं पुष्पा हूं, पुष्पराज, झुकेगा नहीं.'

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लेकिन रीपोलिंग से पहले नाम वापसी के कारण जहांगीर खान को लेकर सवाल उठने लगा कि पुष्पा झुक क्यों गया? सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी फलता में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि 'वह (जहांगीर खान) खुद को पुष्पा कहता है, अब इस 'पुष्पा' की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है. पुष्पा है कहां '  

यह भी पढ़िएः TMC नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, देश से भागने की फिराक में था, STF ने पकड़ा

जहांगीर खान के करीबी की गिरफ्तारी से बदला था गेम
हुआ यूं कि रीपोलिंग से पहले फलता पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट सैदुल खान को गिरफ्तार कर लिया गया था. ये गिरफ्तारी एक पुराने केस के सिलसिले में हुई. सैदुल खान फालता विधानसभा उम्मीदवार जहांगीर खान के करीबी और रिश्तेदार हैं.  सैदुल खान पर जानलेवा हमले और हिंसा फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी. इस गिरफ्तारी के बाद से जहांगीर खान भी 'फरार' बताए जा रहे थे. और उन पर भी ऐसी ही FIR दर्ज की गई थीं.

हाईकोर्ट भी पहुंचे थे जहांगीर खान
फिर रीपोलिंग के महज 72 घंटे पहले खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जहांगीर खान का आरोप था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत कई झूठी FIR दर्ज कराई गई हैं. इन्हीं मामलों के चलते उन्होंने अपनी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया. कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि 'जहां​गीर खान को 25 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा. अगर उनके खिलाफ कोई बेहद गंभीर आपराधिक मामला सामने आता है, तो इस विषय को अदालत के संज्ञान में लाना होगा. साथ ही उन्हें चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.'

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