ग्रेटर नोएडा में नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित, UP इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर लिया गया फैसला

ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले UP International Trade Show-2025 के दौरान सुरक्षा को देखते हुए नो-फ्लाइंग ज़ोन घोषित किया गया है. 24 सितंबर रात 12 बजे से 25 सितंबर रात 12 बजे तक ड्रोन, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रोलाइट और पैराग्लाइडर पर प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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ड्रोन, गुब्बारे और पैराग्लाइडिंग पर सख्त बैन. (फोटो: ITG) ड्रोन, गुब्बारे और पैराग्लाइडिंग पर सख्त बैन. (फोटो: ITG)

भूपेन्द्र चौधरी

  • ग्रेटर नोएडा,
  • 23 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:41 PM IST

ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show) -2025 के उद्घाटन के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे.

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने घोषणा की है कि 24 सितंबर की रात 12 बजे से 25 सितंबर की रात 12 बजे तक पूरे जिले में ड्रोन, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

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पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि यह आदेश विशेष रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. इस प्रतिबंध का उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे को रोकना और कार्यक्रम को सुरक्षित रूप से संपन्न कराना है.

ग्रेटर नोएडा में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाले इस ट्रेड शो में विदेशी और देशी कंपनियों की भागीदारी भी है. पुलिस का यह कदम कार्यक्रम को किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाने के लिए जरूरी माना जा रहा है.

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