बरेली कोर्ट का बड़ा फैसला, मां से रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बरेली की एक कोर्ट ने मां से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना 2021 की है.

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बरेली कोर्ट का बड़ा फैसला. (Photo: Representational ) बरेली कोर्ट का बड़ा फैसला. (Photo: Representational )

aajtak.in

  • बरेली,
  • 22 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 8:36 AM IST

बरेली की एक कोर्ट ने शनिवार को एक आदमी को अपनी मां से रेप करने के दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सज़ा सुनाई. इस बात की जानकारी एक वकील ने एक न्यूज एजेंसी को दी. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट (ADGC) सुरेश बाबू साहू ने बताया कि 12 अक्टूबर, 2021 को एक महिला अपने दो बेटों प्रदीप और राजेश के साथ भमोरा पुलिस स्टेशन आई और दूसरे बेटे किशन लाल के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई.

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महिला ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर, 2021 की रात किशन लाल ने भूख लगने की बात कहकर उससे दरवाज़ा खोलने को कहा. जब मां ने दरवाज़ा खोला, तो वह कमरे में घुस गया और उसकी गर्दन पकड़ ली. फिर उसने उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया.

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22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. साहू ने कहा कि जांच के दौरान किशन लाल का सीमेन, खून, बाल और उसकी मां के कपड़े DNA टेस्टिंग के लिए भेजे गए. जिससे घटना की पुष्टि हुई.

ADGC ने कहा कि पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट के आधार पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अशोक कुमार यादव ने शनिवार को किशन लाल को अपनी मां के साथ रेप करने का दोषी ठहराया. साथ ही इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 22000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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