अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा वसूले गए टैरिफ को अवैध घोषित करते हुए 166 अरब डॉलर वापस करने का आदेश दिया है. 20 अप्रैल से रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिससे भारतीय निर्यातकों को भी करीब 12 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है. हालांकि यह पैसा अमेरिकी आयातकों के जरिए मिलेगा. वहीं ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए नए 10% टैरिफ ने कंपनियों की चिंता फिर से बढ़ा दी है