'भोजशाला में सिर्फ हिंदुओं को मिले पूजा का हक...', हाईकोर्ट में उठी ASI के आदेश को रद्द करने की मांग; जानें दोनों पक्षों की दलीलें

MP के धार जिले स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर कानूनी बहस अब और तेज हो गई है. हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में शुक्रवार को हुई सुनवाई ने इस दशकों पुराने विवाद को एक नए कानूनी मोड़ पर खड़ा कर दिया है.

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भोजशाला विवाद में दोनों पक्षों की दलीलों से गरमाया माहौल.(File Photo) भोजशाला विवाद में दोनों पक्षों की दलीलों से गरमाया माहौल.(File Photo)

aajtak.in

  • इंदौर/धार,
  • 08 मई 2026,
  • अपडेटेड 11:35 PM IST

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के सामने शुक्रवार को धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एक अहम दलील पेश की गई. हिंदू याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को इस परिसर के मूल धार्मिक स्वरूप को बहाल करने का निर्देश दिया जाए और वहां केवल हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिले.

'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के वकील विष्णु शंकर जैन ने जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच के सामने ASI के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को कानून का उल्लंघन बताया.  

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अभी हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति है. जैन ने कहा कि 'प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958' के तहत किसी भी स्मारक का उपयोग उसके मूल स्वरूप के विपरीत नहीं किया जा सकता. उनके अनुसार, यह व्यवस्था हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन है.

मंदिर बनाम मस्जिद
याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी के वकील मनीष गुप्ता ने परिसर की बनावट पर बड़े सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि इस ढांचे में न तो कोई मीनार है और न ही वजूखाना, जो एक पारंपरिक मस्जिद की पहचान होते हैं. उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि भोजशाला एक जैन मंदिर था; उन्होंने कहा कि यह स्मारक असल में एक सरस्वती मंदिर है, जिसकी स्थापना 1034 ईस्वी में परमार वंश के राजा भोज ने की थी।

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मुस्लिम पक्ष और 1991 के कानून की दलील
मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए 'पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991' का सहारा लिया. 15 अगस्त 1947 को यह परिसर एक मस्जिद के रूप में अस्तित्व में था, इसलिए कानूनन इसके स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता. 

विष्णु शंकर जैन ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि भोजशाला एक ASI संरक्षित स्मारक है, इसलिए 1991 का अधिनियम इस पर लागू नहीं होता. 

हाई कोर्ट इस परिसर के धार्मिक स्वरूप से जुड़ी कुल पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है.

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