दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आर्थिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है. कोर्ट ने विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जैन से ED की पूछताछ के दौरान उनकी वकील की उपस्थिति को मंजूरी दी थी.
हाई कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन से जब ईडी की टीम हवाला लेनदेन के मामले में पूछताछ करेगी तो उनका कोई वकील साथ नहीं होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है लिहाजा हिरासत में लिए आरोपी को मिलने वाली सुविधा नहीं मिल सकती. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत की निचली अदालत की शर्त को ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
दोनों पक्षों ने कोर्ट में ये दिए तर्क
- ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा था कि जैन इस मामले में अब तक आरोपी नहीं बनाए गए हैं. संदिग्ध के रूप में उन्हें हिरासत में लिया गया है. लिहाजा उनको आरोपी की तरह पूछताछ के दौरान वकील साथ रखने की सुविधा नहीं दी जा सकती है. वकील साथ रखने पर पूछताछ करना मुश्किल हो जाएगा.
-सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि जैन अगर इस मामले में आरोपी नहीं सिर्फ संदिग्ध हैं तो ईडी ने हिरासत में कैसे लिया? अगर आरोपी हैं तो उन्हें पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति और सलाह मशविरे की सुविधा आम आरोपी को तरह मिलनी चाहिए.
ED ने पिछले महीने किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. ED ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के मामले में यह कार्रवाई की थी. बताया जा रहा है कि फर्जी कंपनियों के जरिये आए पैसे का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था.
जैन का मंत्रालय अब सिसोदिया के पास
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके मंत्रालयों को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आवंटित किया गया है. मनीष सिसोदिया अब स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल मंत्रालय संभालेंगे. सिसोदिया के पास अब 18 विभागों की जिम्मेदारी होगी. सत्येंद्र जैन फिलहाल मंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई मंत्रालय नहीं होगा.
अभी 9 जून तक ईडी कस्टडी में रहेंगे जैन
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी कस्टडी में भेजा है. कोर्ट ने जैन के वकील के आग्रह पर वकील को हिरासत में पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की इजाज़त दी थी और कहा था कि पूछताछ की प्रक्रिया को देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते है.
संजय शर्मा