प्रयागराज: अटाला हिंसा के आरोपियों को राहत, हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

आरोपियों ने कोर्ट को बताया कि वह घटना के दिन शहर में नहीं थे और उन्हें झूठा फंसाया गया है. वह निर्दोष हैं. आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता के.के राय, राजवेंद्र सिंह और मोहम्मद सईद ने इस मामले में हाईकोर्ट में बहस की.

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कोर्ट से आऱोपियों को बड़ी राहत कोर्ट से आऱोपियों को बड़ी राहत

पंकज श्रीवास्तव

  • इलाहाबाद,
  • 09 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 3:41 AM IST

10 जून को जुमे के दिन प्रयागराज के अटाला इलाके में हुए बवाल और हिंसा में बनाये गए तीनों आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अलग-अलग सुनवाई के दौरान इनके ऊपर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्यवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने यह आदेश तीनों आरोपियों की ओर से दाखिल अलग-अलग अग्रिम जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिया है.

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आरोपियों ने कोर्ट को बताया कि वह घटना के दिन शहर में नहीं थे और उन्हें झूठा फंसाया गया है. वह निर्दोष हैं. आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता के.के राय, राजवेंद्र सिंह और मोहम्मद सईद ने इस मामले में हाईकोर्ट में बहस की.

आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट को यह भी बताया कि प्रयागराज पुलिस ने उनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया है, जबकि उनके खिलाफ घटना में लिप्त होने का कोई सबूत नहीं मिला है. वहीं कोर्ट से सह अभियुक्त मोहम्मद जीशान रहमानी को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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