भारत में विलय के साथ ही शक्तियों के मामले में जम्मू-कश्मीर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था. अनुच्छेद-370 की वजह से जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के पास विशेष शक्तियां थीं. पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कहा करते थे कि संविधान ने इस राज्य को विशेष अधिकार दिए हैं. केंद्र यहां दखल नहीं दे सकता है. लेकिन केंद्र सरकार के कदम ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं. जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी. वहां राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल शासन लगता था. यही नहीं संविधान में व्यवस्था है कि जरूरत पड़ने पर देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन ये प्रावधान भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था.
जम्मू-कश्मीर के और विशेषाधिकारों की बात करें तो पूरे देश के राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है जबकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का. धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण कानून लागू नहीं होते . कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण भी नहीं मिलता है. लेकिन आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदली-बदली दिखेगी.
धारा-370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा. यही नहीं अब जरूरत पड़ने पर पूरे देश की तरह जम्मू-कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकेगा. आरक्षण, विधानसभा का कार्यकाल और आरटीआई कानून जैसे मुद्दों पर भी अब शक्तियों की परिभाषा बदल जाएगी.
2015 में बीजेपी ने पहली बार जब जम्मू-कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार बनाई तो सियासी हलकों में राष्ट्रवादी मानी जानी वाली बीजेपी का ये कदम देखकर लोग चौंक गए. इससे पहले पीडीपी का रुख अलगाववादियों के प्रति हमदर्दी का रहता था. दो धुर विरोधी दलों के बीच सत्ता की ये साझेदारी लगभग तीन वर्षों तक चली. इस बीच बीजेपी ने अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35-A की जटिलताएं समझीं और इसकी काट खोजनी शुरू कर दी, ताकि मौका मिलते 70 सालों से चले आ रहे इस मसले का हल निकाला जा सके.
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने एजेंडे में वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो अनुच्छेद-370 को हटाने की कोशिश करेगी. लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की निगाहें लगातार इस मुद्दे पर थी.
आखिरकार केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एतिहासिक संकल्प पेश किया. अमित शाह ने अनुच्छेद-370 को खत्म करने का संकल्प संसद में पेश किया. इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया गया. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सदन में इसे पेश किया. इस विधेयक के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा. इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा. सरकार के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी.
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