राजस्थान HC से आसाराम को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर 21 मई को होगी सुनवाई

हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के सामने दाखिल अपनी जमानत याचिका में आसाराम बापू ने कहा कि वह कोरोना पॉजिटिव है और हरिद्वार में आयुर्वेदिक उपचार के लिए जाना चाहता है, इसलिए उसे जमानत दी जाए.

Advertisement
आसाराम बापू (फाइल फोटो) आसाराम बापू (फाइल फोटो)

अशोक शर्मा

  • जयपुर,
  • 13 मई 2021,
  • अपडेटेड 2:47 PM IST
  • एम्स ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश की
  • आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी

राजस्थान उच्च न्यायालय से आसाराम को फिलहाल राहत मिलती नहीं आ रही है. हाल ही में आसाराम में कोरोना पॉजिटिव होने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने कहा है कि आसाराम मामले में कोविड-19 के उपचार के बाद सुनवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में गुरुवार को एम्स अस्पताल की रिपोर्ट पेश की गयी. रिपोर्ट में फिलहाल कोविड-19 का ही जिक्र है.

Advertisement

ऐसे में कोविड प्रोटोकाल को देखते हुए 15 दिन एम्स में ही उपचार के आदेश दिए गए हैं. गुरुवार को जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ में सुनवाई हुई. जिसके बाद अब अंतरिम जमानत पर 21 मई को सुनवाई होगी. 

दरअसल हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के सामने दाखिल अपनी जमानत याचिका में आसाराम बापू ने कहा कि वह कोरोना पॉजिटिव है और हरिद्वार में आयुर्वेदिक उपचार के लिए जाना चाहता है, इसलिए उसे जमानत दी जाए. जिसको लेकर गुरुवार 13 अप्रैल को सुनवाई हुई.

बता दें कि पिछले बुधवार को आसाराम बापू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. उसके बाद सांस फूलने की शिकायत हुई. फिर आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से एमजी अस्पताल और बाद में शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) -जोधपुर एडमिट किया गया. कोर्ट के आदेश पर एम्स ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश की. 

बलात्कार का दोषी
आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. एक अदालत ने 2013 में उन्हें अपने आश्रम की लड़की से बलात्कार का दोषी पाया था. लड़की नाबालिग थी. किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार किया.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »