वक्फ एक्ट संवैधानिक या असंवैधानिक? सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को सुनाएगा अंतरिम आदेश

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद 22 मई को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. चार महीने बाद अब शीर्ष अदालत सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 सितंबर को अंतरिम आदेश सुनाएगा. (File Photo: PTI) सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 सितंबर को अंतरिम आदेश सुनाएगा. (File Photo: PTI)

नलिनी शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 13 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 9:55 PM IST

सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा. यह फैसला चार महीने पहले 22 मई को तीन दिन की सुनवाई के बाद देश की शीर्ष अदालत द्वारा आदेश सुरक्षित रखने के बाद आ रहा है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया था. सुप्रीम कोर्ट का सोमवार का अंतरिम आदेश तीन प्रमुख कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर केंद्रित होगा, जो सुनवाई के दौरान उठाए गए थे.

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पहला मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या उन संपत्तियों को, जिन्हें किसी कोर्ट ने उपयोग या औपचारिक दस्तावेज के आधार पर पहले ही वक्फ घोषित कर दिया है, उन्हें मामले की अंतिम सुनवाई तक डी-नोटिफाई किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करेगा कि क्या अंतिम फैसले से पहले ऐसी कार्रवाई की जा सकती है.

दूसरा मुद्दा: संशोधित प्रावधानों के तहत, यदि कलेक्टर यह जांच कर रहा है कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी जमीन, तो जांच लंबित रहने तक संपत्ति को वक्फ भूमि के रूप में नहीं माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक यह प्रावधान लागू रहना चाहिए या नहीं.

यह भी पढ़ें: अमानतुल्लाह खान की बढ़ीं मुश्किलें, वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में ओखला विधायक समेत 11 पर आरोप तय

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तीसरा मुद्दा: वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या कानून केवल मुस्लिम सदस्यों को इन निकायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है, सिवाय पूर्व-पदेन पदों के, और क्या ऐसी पाबंदियां संवैधानिक अधिकारों और सिद्धांतों के संदर्भ में कानूनी रूप से टिकाऊ हैं.

सुप्रीम कोर्ट जिन याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुनाएगा उन्हें संसद द्वारा पारित वक्फ अधिनियम में व्यापक संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था. याचिकाकर्ताओं में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, सिविल राइट्स संरक्षण संगठन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैएयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, RJD सांसद मनोज कुमार झा, SP सांसद जिया उर रहमान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और DMK सहित अन्य शामिल हैं.

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