स्थायी DGP नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कई राज्यों को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में स्थायी DGP की नियुक्ति नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई. CJI सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य अपने DGP को राज्यसभा भेजने में व्यस्त है. वहीं तमिलनाडु ने UPSC को नाम भेजने की जानकारी दी, जिसके बाद अवमानना मामला खत्म कर दिया गया.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा - अब उम्मीद है राज्य में स्थायी DGP होगा (File Photo: PTI) सुप्रीम कोर्ट ने कहा - अब उम्मीद है राज्य में स्थायी DGP होगा (File Photo: PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 12 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 4:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में स्थायी पुलिस महानिदेशक यानी DGP की नियुक्ति नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि उसके फैसलों और दिशानिर्देशों का पालन अभी भी कई राज्यों में नहीं हो रहा है.

पश्चिम बंगाल सरकार की दलील पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल अपने DGP को राज्यसभा भेजने में बहुत व्यस्त है. उन्होंने कहा कि अब राज्यसभा में कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि राज्य में अब एक स्थायी DGP की नियुक्ति होगी.

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इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को बताया कि ऐसा नहीं है. राज्य ने प्राथमिकता वाले अधिकारियों के नामों का एक पूल तैयार कर UPSC को अपनी रिपोर्ट भेज दी है और जल्द ही स्थायी DGP की नियुक्ति की जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना का मामला भी खत्म कर दिया. राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि योग्य अधिकारियों के नामों के साथ प्रस्ताव UPSC को भेज दिया गया है.

अदालत को यह भी बताया गया कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार करने के लिए एम्पैनलमेंट कमेटी 20 मार्च को बैठक करने वाली है.

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