महाराष्ट्र के ठाणे में गुजरात के ज्वैलर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि गुजरात में राजकोट के रहने वाले व्यापारी ने ठाणे सिटी के एक स्वर्ण व्यापारी से 71.18 लाख रुपये की ठगी की. पीड़ित शख्स आरोपी ज्वैलर को लंबे अर्से से जानता था. वह उसे सोना बेचा करता था.
वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन के अधिकारी के मुताबिक, 2 जुलाई, 2023 को पीड़ित स्वर्ण व्यापारी ने आरोपी के अनुरोध पर 71,18,491 रुपये के आभूषण उपलब्ध कराए. लेकिन आरोपी ज्वैलर ने इसके लिए भुगतान नहीं किया. पीड़ित ने जब भुगतान के लिए कहा तो आरोपी ने उसे गोलमोल जवाब दिया. जिसके बाद पीड़ित ने वागले एस्टेट पुलिस में मामला दर्ज करवाया.
उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) सहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.
हाल ही में, पनवेल की 54 वर्षीय एक महिला को ड्राई-फ्रूट खरीदने के चक्कर में 3 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ. महिला ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई. महिला की शिकायत के अनुसार, उसने 20 सितंबर को फेसबुक पर एक ड्राई-फ्रूट स्टोर का विज्ञापन देखा और कुछ ड्राई-फ्रूट्स का ऑर्डर दिया. जब उसने विज्ञापन में दिए नंबर पर कॉल किया, तो दूसरी ओर से व्यक्ति ने उसे यूपीआई-आधारित ऐप के माध्यम से भुगतान करने के तरीके के बारे में बताया.
जब महिला ने उसके निर्देशों का पालन किया, तो फ्रॉड करने वाले ने बताया कि लेनदेन फेल हो गया है. लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसके बैंक खाते से 3,09,337 रुपये निकाले गए हैं. महिला ने पुलिस को बताया कि उसने व्यक्ति से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उससे फोन पर संपर्क नहीं हो सका. पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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