अजित दादा के निधन के बाद 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा, जानिए कैसे मिलता है स्टेटस और फायदा

महाराष्ट्र में अगस्त 2025 से पेंडिग पड़े अल्पसंख्यक दर्जे वाली फाइल को उस समय हरी झंडी मिलने लगी, जब अजित पवार का निधन हुआ. 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 75 शिक्षण संस्थानों कोे अल्पसंख्यक दर्जा मिला, जिस पर सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने रोक लगा दी है.

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अजित पवार के निधन के बाद शिक्षण संस्थान को मिले अल्पसंख्यक दर्ज पर सीएम फडणवीस ने लगाई रोक (Photo-ANI) अजित पवार के निधन के बाद शिक्षण संस्थान को मिले अल्पसंख्यक दर्ज पर सीएम फडणवीस ने लगाई रोक (Photo-ANI)

कुबूल अहमद

  • नई दिल्ली,
  • 17 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 12:55 PM IST

महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है.अजित पवार के निधन के बाद चार दिनों में राज्य के 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया. यह बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार को 75 स्कूलों को दिए गए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के दर्जे पर रोक लगाने और पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है. 

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अल्पसंख्यक मामले का विभाग महाराष्ट्र में अजित पवार के पास था. अगस्त 2025 से किसी भी संस्थान को कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ था, लेकिन 28 जनवरी को अजित पवार का एक हादसे में निधन हो गया.इसके फौरन बाद ही 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच  75 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया. राज्य में इस दौरान आधिकारिक तौर पर शोक चल रहा था.  

अल्पसंख्यक दर्जा देने पर सियासी बवाल

महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि तीन दिनों में 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देना बेहद चिंताजनक है. पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.

सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने वाले सभी मंजूरियों,अनुदानों और प्रमाणपत्रों को फिलहाल रोकने का निर्देश दिया है. जब तक विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये फैसले लागू नहीं होंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से क्या बदल जाता है और क्या होता है? 

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अल्पसंख्यक दर्जा क्या होता है? 
भारतीय संविधान के मुताबिक सभी धर्म के लोग अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं. शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा  भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का मौलिक अधिकार है. यह अल्पसंख्यक दर्जा किसी समुदाय (जैसे- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन) को अपनी संस्कृति और शिक्षा को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रशासनिक और प्रवेश संबंधी स्वायत्तता प्रदान करता है.

देश के किसी शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने के बाद उसे चलाने और प्रबंधन करने के लिए छूट मिलती है. अल्पसंख्यक दर्जा मिलने पर स्कूलों को कुछ कानूनी छूट मिलती है. शिक्षण संस्थान में छात्रों के प्रवेश से लेकर आरक्षण प्रक्रिया तक में रियायत होती है. अल्पसंख्यक दर्जा वाले  संस्थान की सामान्य संस्थानों से अलग प्रशासनिक स्वायत्तता होती है. 

अल्पसंख्यक दर्जे मिलने के लाभ
 अल्पसंख्यकों संस्थानों को भले ही संवैधानिक संरक्षण मिला हो, लेकिन सामान्य कानूनों का पालन करना होता. अल्पसंख्यक संस्थानों को दर्जा अनुच्छेद 30(1)के तहत मिलता है, जो सरकारी हस्तक्षेप को सीमित करता है, लेकिन इसे देश के सामान्य कानूनों का पालन करना अनिवार्य है. यह दर्जा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) या राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है.

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अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है.संस्थान की प्रबंधन समिति और उसके प्रशासन के चयन करने और संचालन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जा सकता है. अल्पसंख्यक संस्थान शिक्षा के अधिकार के तहत 25 फीसदी सीटें कमजोर वर्ग के लिए  आरक्षित करने की बाध्यता नहीं होती है. 

अल्पसंख्यक संस्थान अपने समुदाय के छात्रों को दाखिले में प्राथमिकता दे सकते हैं. अल्पसंख्यक संस्थानों में 50 फीसदी सीटें आरक्षित होती है. इस तरह 50 फीसदी सीटें अल्पसंख्यक छात्रों के लिए होती है और बाकी 50 फीसदी सीटें सभी की लिए. अल्पसंख्यक संस्थान शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में संस्था स्वतंत्र है, हालांकि उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का पालन करना होता है. शिक्षकों की नियुक्ति में संस्थान अपने समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं. 

अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षण संस्थान अपने पाठ्यक्रम तय कर सकती है. ये संस्थान अपने सांस्कृतिक और भाषाई मूल्यों के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री (जैसे- धार्मिक शिक्षा) तय कर सकते हैं. ये संस्थान अवसंरचना विकास, प्रयोगशालाओं और हॉस्टल के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं (जैसे- NCMEI) से अनुदान पाने के पात्र होते हैं।

सामान्य संस्थानों से कैसे अलग होते हैं? 
देश के सामान्य संस्थानों में एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण अनिवार्य है, जबकि अल्पसंख्यक संस्थानों में अपने समुदाय के लिए विशेष कोटे की स्वतंत्रता होती है. अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रबंधन पर मुख्य रूप से उस विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकार होता है, जो इसे सामान्य या फिर गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों से अलग करता है.

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अल्पसंख्यक संस्थान सामान्यतः सरकारी निकायों (जैसे- स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड) की जगह अपनी भर्ती समिति के माध्यम से चयन करने की अधिक स्वतंत्रता होती है जबकि सामान्य संस्थान को सरकारी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होता है. इसी तरह से कई तरह से दोनों संस्थानों में फर्क होता है? 

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