दिल्ली-NCR के सारे आवारा कुत्ते पकड़कर शेल्टर होम में डाले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा. इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है.

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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान (File Photo: ITG) आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान (File Photo: ITG)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 11 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 2:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को तत्काल सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद उनका पुनर्वास किया जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी और आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, MCD और NDMC को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को सभी इलाकों से पकड़ना शुरू करें. कोर्ट ने कहा कि यह कदम बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, जिससे वे बिना किसी डर के पार्कों और सड़कों पर जा सकें. 

कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा. इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है.

शेल्टर होम बनाने का निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को 8 हफ्तों के अंदर करीब 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इन शेल्टर्स में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए. कोर्ट ने अधिकारियों को इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने और नियमित अंतराल पर इसकी संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक शेल्टर बनते हैं, तब तक और लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो सकते हैं.

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यह भी पढ़ें: युवक ने आवारा कुत्ते को लाठी-डंडे से जमकर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस

हेल्पलाइन और सख्त कार्रवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर एक हेल्पलाइन जारी करने का भी आदेश दिया है, जिससे कुत्तों के काटने की शिकायतें तुरंत दर्ज की जा सकें. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर उस कुत्ते को पकड़ लिया जाए. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई शख्स या संगठन इन निर्देशों के पालन में बाधा डालता है, तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक गांव में डॉग शेल्टर पर लगाई गई रोक पर भी जल्द सुनवाई की जाएगी.

कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा न हो.

नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लिए भी निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने सभी जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि यह तय करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोग बिना किसी डर के बाहर निकल सकें. कोर्ट ने कहा कि इन निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए और किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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'दिल्ली को रेबीज मुक्त बनाया जाएगा...'

दिल्ली में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू करेगी. उन्होंने कहा कि यह फैसला दिल्ली को रेबीज और आवारा पशुओं के भय से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करेगा और इसके उचित कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा."

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