दिल्ली के इस इलाके में क्रॉस मसाज पर पाबंदी, इन स्पा सेंटर्स में नहीं जा सकेंगे पुरुष

पिछले महीने ईस्ट दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने भी ऐसी ही गाइडलाइंस जारी करके क्रॉस जेंडर मसाज को बैन कर दिया था.

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साउथ दिल्ली नगर निगम ने नए लाइसेंस नियम लागू किए (सांकेतिक फोटो) साउथ दिल्ली नगर निगम ने नए लाइसेंस नियम लागू किए (सांकेतिक फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 11:03 AM IST
  • साउथ दिल्ली नगर निगम ने नए लाइसेंस नियम लागू किए
  • रिहायशी इलाकों में स्पा या मसाज सेंटर्स नहीं खुल सकेंगे

राजधानी दिल्ली में साउथ दिल्ली नगर निगम (SDMC) ने स्पा और मसाज सेंटर्स (spa and massage centres) के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी को लागू किया है. इसमें क्रॉस-जेंडर मसाज की इन स्पा और मसाज सेंटर्स में इजाजत नहीं होगी. नई लाइसेंस पॉलिसी (new license policy) के इस नियम के मुताबिक, महिलाओं वाले स्पा-मसाज सेंटर में पुरुष और पुरुषों द्वारा संचालित स्पा में महिलाएं नहीं जा सकेंगी.

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बता दें कि पिछले महीने ईस्ट दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने भी ऐसी ही गाइडलाइंस जारी करके क्रॉस जेंडर मसाज को बैन कर दिया था. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, अब साउथ दिल्ली नगर निगम (SDMC) में इन्हीं गाइडलाइंस के साथ स्पा या मसाज सेंटर्स का लाइसेंस दिया जाएगा. SDMC ने अपने बयान में कहा है कि पुरुष और महिलाओं के मसाज सेंटर्स अलग-अलग सेक्शन में होंगे. इसके साथ ही मसाज सेंटर्स को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोला जा सकेगा. 

SDMC के मुताबिक, उसके क्षेत्र में फिलहाल करीब 300 स्पा और मसाज पार्लर आते हैं. SDMC की नई लाइसेंस पॉलिसी को उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी मिल गई है.

SDMC में स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी

नगर नियम ने यह भी कहा कि लाइसेंस मालिक और मैनेजर की पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही इशू किया जाएगा. इसके साथ-साथ आने वाले कस्टमर्स की आईडी पुख्ता करना स्पा और मसाज सेंटर्स की जिम्मेदारी होगी. 

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साथ-साथ रिहायशी इलाकों में भी नए स्पा और मसाज सेंटर्स नहीं खोले जा सकेंगे. सिर्फ कमर्शल, लोकल कमर्शल, नोटिफाइड कमर्शल और मिक्स लैंड यूज पर ही नए स्पा और मसाज सेंटर्स खुलने की इजाजत मिलेगी.

मसाज पार्लर के परिसर का डिजाइन संरचनात्मक इंजीनियर से पास कराना होगा. आगे मसाजर टेबल का साइज 50 स्कायर फीट से कम नहीं रखने को कहा गया है. वहीं परिसर का फ्लोर एरिया 900 स्कायर फीट होना चाहिए. इसकी ऊंचाई 9 या 8 फीट से कम ना हो. परिसर में लाइट, हवा, बिना एसी वाली जगहों में एग्जॉस्ट फैन आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए. अगर लाइसेंस मिलने के बाद भी इन चीजों से समझौता हुआ तो लाइसेंस कैंसल भी हो सकता है.

 

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