गुरुग्राम में एक युवक त्रिपुरा की रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड के चरित्र पर शक करता था. जिसके चलते वह आए दिन उससे मारपीट करता था. लेकिन बीते दिनों उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और युवती को इतना पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अब इस पूरे मामले में 19 वर्षीय पीड़िता का बयान आया है.
युवती ने गुरुग्राम पुलिस को बताया कि उसके पार्टनर ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी. युवती ने आगे दावा किया कि उसके पार्टनर ने उसके सिर पर मेटल की बोतल मारी और फिर उसे दरवाजे और अलमारी पर पटक दिया. युवती के मुताबिक वह और शिवम (आरोपी) सितंबर 2025 में एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए मिले थे. जिसके कुछ ही महीनों बाद साथ रहने लगे.
युवती ने आगे दावा किया कि उसके पार्टनर ने न सिर्फ़ उसके साथ मारपीट की बल्कि उस पर चाकू से भी हमला किया. यह मारपीट लगातार 3 दिनों तक चली. आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए. फिलहाल पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने सेक्शन 115(2): जानबूझकर चोट पहुंचाना, 118(1) खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना, 127 (2) गलत तरीके से कैद करना, 69: सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत FIR दर्ज की है.
ज्यूडिशियल कस्टडी में है आरोपी
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है और उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल युवती की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका सफ़दरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है.
पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया और मारपीट से बचाने की गुहार लगाई. मां की मांग है कि आरोपी शिवम के ख़िलाफ़ रेप और हत्या की कोशिश की धाराएं भी लगाई जाएं. मां का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी गुरुग्राम में शिवम के साथ रह रही है.
बीएससी बायोटेक की पढ़ाई कर रही है युवती
एफआईआर के मुताबिक..पीड़िता मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है और गुरुग्राम के सेक्टर-69 के एक पीजी में रहकर बीएससी बायोटेक की पढ़ाई कर रही थी. उसकी मुलाकात दिल्ली के नरेला के रहने वाले शिवम नाम के युवक से एक ऑनलाइन ऐप के जरिए हुई थी. दोनों के बीच सितंबर 2025 से बातचीत शुरू हुई और बाद में मुलाकातें भी होने लगी.
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद दोनों कुछ समय तक गुरुग्राम में साथ रहे. इसी दौरान आरोपी उस पर शक करने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा. एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने पीड़िता के साथ बेहद बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि उसने स्टील की बोतल से सिर पर हमला किया, सिर को दीवार और फर्नीचर से टकराया, मिट्टी के बर्तन से वार किया और यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइज़र डालकर आग भी लगा दी.
मां ने पुलिस को किया कॉल, तब बची जान
इतना ही नहीं, आरोपी ने चाकू से पैरों पर भी वार किया और धमकी दी कि वो उसे इतना मारेगा कि वो चल भी नहीं पाएगी. साथ ही कभी मां नहीं बन सकेगी. पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके न्यूड वीडियो भी बना लिए. 18 फरवरी की रात पीड़िता ने आरोपी के फोन से अपनी मां को बंगाली भाषा में पूरी बात बताई. क्योंकि आरोपी को बंगाली नहीं आती थी. इसके बाद उसकी मां ने 112 पर कॉल किया. पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को सेक्टर-10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.
पहले डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए अनफिट बताया और बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए फिट घोषित किया. जिसके बाद पुलिस ने उसका विस्तृत बयान दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 118(1), 118(2), 127(2), 69 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है.
अंशुल सिंह / नीरज वशिष्ठ