दिल्ली हिंसा: आरोपी फैजान की जमानत रद्द कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची पुलिस

दिल्ली हिंसा के आरोपी फैजान की जमानत रद्द कराने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह पहला मौका है जब स्पेशल सेल दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है.

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आरोपी फैजान की जमानत रद्द कराने के लिए SC पहुंची पुलिस (फाइल फोटो) आरोपी फैजान की जमानत रद्द कराने के लिए SC पहुंची पुलिस (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 27 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 8:18 PM IST
  • आरोपी फैजान की जमानत रद्द कराने के लिए SC पहुंची पुलिस
  • फैजान को स्पेशल सेल ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया था
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने फैजान को जमानत दी है

दिल्ली हिंसा के आरोपी फैजान की जमानत रद्द कराने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह पहला मौका है, जब स्पेशल सेल दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैजान को जमानत दी है. उसे स्पेशल सेल ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया था. पुलिस ने फैजान को जामिया नगर से गिरफ्तार किया था. वो एक सिम कार्ड डीलर है. 

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फैजान पर आरोप है कि उसने दिल्ली हिंसा के दौरान नकली सिम बनाकर बांटे थे. उसने सिम जारी करने के लिए नकली पहचान पत्र और फोटो भी बनाए थे. गौरतलब है कि दिल्ली में इसी साल फरवरी में हिंसा हुई थी. 24 फरवरी को शुरू हुई हिंसा तीन दिन तक जारी रही थी. जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 के करीब लोग घायल हो गए थे. नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बाद दो गुटों में हिंसा शुरू हुई थी.

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कोर्ट ने खारिज की ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी

इससे पहले इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. हिंसा से जुड़े तीन मामलों में जमानत की मांग की गई थी. हालांकि, कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन के खिलाफ चल रहे मामले में वो लोग गवाह हैं, जो उसके घर के आस-पास ही रहते हैं.

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ताहिर हुसैन को 5 मार्च को दिल्ली हिंसा के मामले में बतौर आरोपी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस की तरफ से ताहिर हुसैन को लेकर कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. 


 

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