प्रदूषण की मार से त्रस्त दिल्ली, सख्त हुए ग्रैप-3 नियम, वर्क फ्रॉम होम को मंजूरी

देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है. दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. लोगों को घर से काम करने की हिदायत दी गई है.

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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने जारी की एडवाइजरी (Photo: PTI) दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने जारी की एडवाइजरी (Photo: PTI)

सुशांत मेहरा

  • नई दिल्ली ,
  • 22 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 9:14 PM IST

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का खौफ बढ़ता जा रहा है. शनिवार के दिन यहां की हवा और जहरीली हो गई. इस दौरान AQI 400 के पार चला गया. सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है. 

इस एडवाइजरी में प्राइवेट इंस्टिट्यूट को वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी गई है. सरकार ने कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM)के निर्देशों के अनुसार राजधानी के प्राइवेट दफ्तरों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. 

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एडवाइजरी में इन बातों का हुआ जिक्र 

इसके तहत अब प्राइवेट ऑफिसेज 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करेंगे और बाकी कर्मचारी वर्क-फ्रॉम-होम करे सकेंगे. यह कदम एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि प्रदूषण की स्थिति को संतुलित किया जा सके. 

उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा एक्शन 

लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटोरिक्शा पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है. 

सख्त हुए ग्रैप-3 के नियम 

NCR और उसके आसपास के इलाकों में CAQM ने ग्रैप-3 के  नियमों में भी सख्ती दिखाई है. बता दें CAQM ने ग्रैप-3 में बदलाव किए हैं. इसके तहत इसके सिर्फ 3 चरण होंगे. ग्रैप के चौथे चरण को प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है. इसका साफ मतलब है कि अब ग्रैप 4 में लागू होने वाले सारे नियम ग्रैप 3 में शामिल कर दिए गए हैं. 

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