'अडानी को एक लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में दे दिया', संजय सिंह ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

आप नेता और सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में दो खदान पारसा और कांता राजस्थान सरकार को आवंटित की गई थी, इन्हें अडानी को दे दिया गया. इसमें राजस्थान सरकार को 26 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई. जो खदान राजस्थान सरकार को आवंटित थी, उसी से निकला हुआ कोयला राजस्थान सरकार को बेचा गया. अडानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए खेल किया गया.

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संजय सिंह ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप संजय सिंह ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप

पंकज जैन / अमित भारद्वाज

  • नई दिल्ली,
  • 03 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 4:40 PM IST

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस करके उद्योपति गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने गौतम अडानी पर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि यह घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हुआ है. उन्होंने कहा, "प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे. लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कोयला खदानों का आवंटन खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि कोयला खदानों का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया."

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आप नेता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला खदान के आवंटन रद्द हो जाते हैं और उसके बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने पूरे देश के चेहरे पर कालिख पोत दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में कोयला खदानों के आवंटन को लेकर संसद में एक एक्ट बनाया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयला खदानें दी जाएंगी, वह किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती है."

'अडानी की खदानों का आवंटन रद्द क्यों नहीं किया गया?'

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार द्वारा जो एक्ट बनाया गया, उसमें कहा गया कि राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला खदान आवंटित की जाएगी, उसमें 26% शेयर प्राइवेट कंपनियों का हो सकता है. यह कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत पारित किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला खदानों के आवंटन को रद्द किया था, उसमें 42 और 44 नंबर पर कोयला खदान है. लेकिन इन दो खदानों का आवंटन रद्द नहीं हुआ, क्योंकि यह खदान अडानी को मिले थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दो कोयला खदान के आवंटन क्यों रद्द नहीं किया गया?"

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आप नेता ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में दो खदान पारसा और कांता राजस्थान सरकार को आवंटित की गई थी, इन्हें अडानी को दे दिया गया. इसमें राजस्थान सरकार को 26 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई. जो खदान राजस्थान सरकार को आवंटित थी, उसी से निकला हुआ कोयला राजस्थान सरकार को बेचा गया. अडानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए खेल किया गया. 

'अडानी को एक लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में दे दिया'

संजय सिंह ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि 74% शेयर अडानी के हैं और 26% शेयर राजस्थान सरकार के हैं. यहां भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया गया है. इस समझौते के तहत अडानी को एक लाख करोड़ रुपये का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया. कोल इंडिया द्वारा राजस्थान सरकार को कोयला 2 हजार रुपये प्रति टन दिया गया जबकि अडानी की खदानों ने यही कोयला 2300 रुपये प्रति टन बेचा है.'

अडानी को मुफ्त में दिया 25 प्रतिशत कोयला- आप नेता

उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के तहत 2200 कैलोरी कोयला पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अडानी से अपने ठेके में कहा है कि 4 हजार कैलोरी से नीचे के कोयला पावर प्लांट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इस तरह से अडानी को रिजेक्ट के नाम पर 25% कोयला बेचने और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई. जिस कोयले को राजस्थान सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, उसे अडानी ने अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल किया. इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी मात्रा में अडानी को मुफ्त में कोयला दे दिया, जबकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्राइवेट कंपनी खदान से कोयले का एक टुकड़ा तक नहीं ले जा सकती.

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सीबीआई से करूंगा शिकायत- संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि कर्नाटक सरकार की भी एक खदान को IMTA को दिया गया था. ये कंपनी कोलकाता से बाहर की थी. इसके खिलाफ जब सीबीआई जांच हुई तो उनकी 2 हजार करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई. लेकिन सीबीआई ने अडानी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की. जब मोदी महरबान तो अडानी पहलवान. मैं इसको लेकर सीबीआई में केस दर्ज कराउंगा और कैग के सामने भी इस मुद्दे को उठाउंगा. 

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