कैसे पता करें कि आपके नाम पर डुअल वोटर कार्ड हैं? तेजस्वी और विजय सिन्हा जैसी मुश्किल से बचना क्यों जरूरी

यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास सिर्फ एक ही वोटर कार्ड हो. दो वोटर कार्ड रखना भारत में एक अपराध है. चुनाव आयोग ने कई बार लोगों से अपील की है कि वे खुद ही अपने डुप्लीकेट वोटर कार्ड की पहचान करें और उन्हें रद्द करवाएं.

Advertisement
दो वोटर कार्ड रखना गैरकानूनी (File Photo: ITG) दो वोटर कार्ड रखना गैरकानूनी (File Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 12 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 12:08 PM IST

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है. चुनाव आयोग की तरफ से चलाए गए इस अभियान के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दो-दो वोटर कार्ड का मुद्दा भी सामने आया है. वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास भी दो वोटर कार्ड मौजूद हैं. दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग ने नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Advertisement

बिहार में दो वोटर कार्ड पर बहस

बिहार के दो बड़े नेताओं के पास दो वोटर कार्ड का मामला देश के आम नागरिकों के लिए भी एक सबक है. अगर आपके पास भी दो वोटर कार्ड हैं तो इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना जरूरी है, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लेकिन आपके नाम से दो वोटर कार्ड हैं इस बात का पता कैसे लगाया जा सकता है और फिर एक कार्ड को सरेंडर कराने के लिए क्या करना चाहिए? इन जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं.

ये भी पढ़ें: दो वोटर कार्ड होने पर कानूनी एक्शन संभव? क्या तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने में आएगी बाधा

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

एक ही नाम से दो वोटर कार्ड होने के मामले अब आम हो रहे हैं. यह एक गंभीर समस्या है, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों को भी सवालों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपके नाम पर भी दो वोटर कार्ड हैं, तो इसे पता करना और ठीक कराना बेहद जरूरी है. इसके जरिए आप मुश्किल में पड़ने से बच सकते हैं.

Advertisement

यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास सिर्फ एक ही वोटर कार्ड हो. दो वोटर कार्ड रखना भारत में एक अपराध है. चुनाव आयोग ने कई बार लोगों से अपील की है कि वे खुद ही अपने डुप्लीकेट वोटर कार्ड की पहचान करें और उन्हें रद्द करवाएं. ऐसा करना न सिर्फ आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह चुनावी प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाए रखने में मदद करता है.

यह एक बड़ी समस्या क्यों है?

एक व्यक्ति के दो वोटर कार्ड होने से मतदान में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं. ऐसे मामलों में अक्सर लोग एक से ज्यादा बार मतदान कर सकते हैं, जो कि गैरकानूनी है. इसके अलावा, एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटर कार्ड होने से चुनावी रिकॉर्ड में भी भ्रम पैदा होता है.

कैसे पता करें कि आपके नाम पर दो वोटर कार्ड हैं?

यह जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप चुनाव आयोग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें. आप अपनी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि डालकर अपने वोटर कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर आपके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं, तो वेबसाइट पर आपको आपकी जानकारी कई बार दिखेगी.

Advertisement

ये भी पढ़ें: दो-दो वोटर आईडी पर घिरे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

ऑनलाइन तरीका

इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट (NVSP) पर जाना होगा. वहां 'Search Electoral Roll' का विकल्प चुनें. आप अपने नाम, पता और अन्य जानकारी डालकर सर्च कर सकते हैं. अगर आपके नाम पर दो वोटर कार्ड होंगे, तो दोनों की डिटेल आपके सामने आ जाएगी. इसके अलावा, आप वोटर हेल्पलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. यह ऐप आपको अपनी जानकारी डालने पर तुरंत बता देगा कि आपके नाम पर कितने वोटर कार्ड हैं.

ऑफलाइन तरीका

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने क्षेत्र के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर सकते हैं. बीएलओ के पास आपके क्षेत्र के सभी वोटरों की लिस्ट होती है. वह आपको बता सकते हैं कि आपके नाम पर एक ही वोटर कार्ड है या एक से ज़्यादा कार्ड दर्ज हैं.

डुप्लीकेट वोटर कार्ड मिले तो क्या करें?

अगर आपको पता चलता है कि आपके नाम पर एक से ज़्यादा वोटर कार्ड हैं, तो घबराएं नहीं. आप तुरंत फॉर्म-7 भरकर एक वोटर कार्ड को रद्द करवा सकते हैं. यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है. इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म-7 डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं.

Advertisement

मुश्किल में पड़ने से कैसे बचें?

अगर आपको भी तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा की तरह चुनाव आयोग के नोटिस का सामना नहीं करना है तो समय रहते अपने डुप्लीकेट वोटर कार्ड की पहचान करें और उसे रद्द करा लें. ऐसा न करने पर आपको आयोग के सवालों का सामना करना पड़ सकता है और नोटिस का जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. 

ये भी पढ़ें: 'तेजस्वी ने फर्जी वोटर कार्ड दिखाया...', चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, एक हफ्ते के अंदर मांगा जवाब

कानूनी प्रावधान क्या हैं?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 और 18 के मुताबिक, एक व्यक्ति का एक ही चुनाव क्षेत्र में एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखना या एक से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में वोटर कार्ड रखना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है.

चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम एक जागरूक नागरिक के साथ-साथ  जिम्मेदार मतदाता भी बनें. अपने वोटर कार्ड की जानकारी को समय-समय पर जांचते रहें और अगर कोई गड़बड़ी मिलती है, तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे अहम है. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement