यूजीसी का निर्देश, देश के कॉलेज कैंपस में नहीं बिकेंगे जंक फूड

यूजीसी के निर्देश के अनुसार अब विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थान अपने परिसर में जंक फूड की बिक्री नहीं कर पाएंगे.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

मोहित पारीक

  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 10:14 AM IST

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. यूजीसी ने विश्विवद्यालयों को भेजे पत्र में कहा है, 'कॉलेजों में जंक फूड को प्रतिबंधित करना नये मानदंड स्थापित करेगा, छात्रों के जीवन को बेहतर बनाएगा, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा और उनमें मोटापे को कम करेगा. यह जीवनशैली के रोगों को रोकेगा, जिसका अत्यधिक वजन से सीधा संबंध है.'

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यह परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक निर्देश के बाद जारी किया गया है. मंत्रालय ने यूजीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था. इसमें कहा गया है, टआपसे परामर्श का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है. युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा करें.

इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इसी तरह का एक कदम उठाया था, जिसने सभी संबद्ध स्कूलों को अपने कैंटीन की मेन्यू से जंक फूड हटाने का निर्देश दिया था. स्कूलों को छात्रों के लंच बॉक्स की जांच करने, पोषक भोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने और छात्रों के स्वास्थ्य की नियमित जांच करने को भी कहा गया था.

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में वसा, नमक और चीनी की अधिकता वाले भोजन के उपभोग पर एक रिपोर्ट देने के बाद यह परिपत्र जारी किया गया.

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