Re-NEET के ख‍िलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 छात्रों ने दायर की नई याचिका, दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

नीट अभ्यर्थी NEET-UG परीक्षा फिर से कराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. इस याचिका में NTA अधिकारियों के खिलाफ “OMR शीट में हेराफेरी” करने के लिए भी सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये परीक्षा तो 23 जून को हो चुकी है.

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नीट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नीट अभ्यर्थी

कनु सारदा / संजय शर्मा

  • नई द‍िल्ली ,
  • 01 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 2:43 PM IST

NEET-UG के पांच उम्मीदवार छात्रों की ओर से  दाखिल नई याचिका पर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दो हफ्ते टाली है. ये लोग NEET-UG परीक्षा फिर से कराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. इस याचिका में NTA अधिकारियों के खिलाफ “OMR शीट में हेराफेरी” करने के लिए भी सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये परीक्षा तो 23 जून को हो चुकी है. साथ ही उनकी उत्तरपुस्तिका भी सार्वजनिक की गई थी. कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में जनहित याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ताओं ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने का विरोध करते हुए इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने के बजाय परीक्षा मे मिली शिकायत (रैंक में वृद्धि और OMR शीट मे छेड़छाड़) को दूर करने के लिए सभी OMR शीट का पुनर्मूल्यांकन कराए जाने की बात याचिका में कही है.

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इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि NTA को परीक्षा रद्द करने संबंधी कोई आदेश जारी न करने का आदेश दिया जाए. साथ ही NEET-UG 2024 के लिए आठ अप्रैल को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक अलग से पंजीकृत 24 हजार उम्मीदवारों की OMR शीट की जांच करने का निर्देश दिया जाए. याचिकाकर्ताओं ने कथित पेपर लीक, समय की हानि के बदले ग्रेस मार्क देने और परीक्षा के आयोजन के दौरान हुई अन्य विसंगतियों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग भी की है.

साथ ही याचिका में कहा गया है कि NEET-UG की परीक्षा को रद्द करना एक मनमाना निर्णय होगा. इसकी वजह से योग्य उम्मीदवारों को गंभीर नुकसान होगा जबकि केवल कुछ ही छात्रों को इसका लाभ होगा. ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होगा.

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