गौतमबुद्ध नगर में अब 63 कंटेनमेंट जोन, प्रशासन ने जारी की नई लिस्ट

गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की ओर से जिले के कंटेनमेंट क्षेत्रों की एक नई लिस्ट जारी की गई है. अब जिले में कुल 63 कंटेनमेंट जोन हैं, जहां पर सख्ती लागू रहेगी.

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नोएडा को लेकर जारी की गई लिस्ट नोएडा को लेकर जारी की गई लिस्ट

aajtak.in

  • नोएडा,
  • 21 मई 2020,
  • अपडेटेड 12:46 PM IST

  • नोएडा कंटेनमेंट जोन की नई लिस्ट जारी
  • अब जिले में कुल 63 कंटेनमेंट जोन

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच अब लॉकडाउन 4.0 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं. जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को शहर के कंटेनमेंट ज़ोन की लिस्ट को अपडेट किया गया. अब जिले में कुल 63 कंटेनमेंट ज़ोन हैं, जिन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है.

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गौतमबुद्धनगर में कैटेगरी 1 में कुल 37 क्षेत्र और कैटेगरी 2 में 26 क्षेत्र हैं. इसमें कुछ पुराने क्षेत्रों को हटाया गया है, जबकि कुछ नए भी जोड़े गए हैं.

गुरुवार सुबह तक के आंकड़ों के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के कुल केस की संख्या 300 से अधिक है. जबकि इनमें से अभी सिर्फ 91 केस ही एक्टिव हैं, जिले में अबतक 5 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है.

आपको बता दें कि गुरुवार से ही गौतमबुद्धनगर में लॉकडाउन 4.0 के तहत कई तरह की छूट दी गई हैं और बाज़ार दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं. नोएडा में अभी ऑड-ईवन के आधार पर दुकानें खोली गई हैं, इसके अलावा निजी वाहनों के लिए भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं.

नोएडा में लॉकडाउन 4.0 के तहत जारी कुछ निर्देश...

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• एक दूसरे से सटी दुकानें अलग-अलग दिनों में खुलेंगी.

• दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी है.

• सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन जरूरी होगा.

• एक बार में दुकान पर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं हो सकते.

• दुकानदारों को दुकान बंद करके 7 बजे से पहले घर पहुंचना जरूरी होगा.

• घरेलू कामकाज करने वालों और ड्राइवरों को भी आज से काम करने वालों को अनुमति. बशर्ते उनका आना-जाना कंटेनमेंट जोन से न हो.

• आरडब्ल्यूए को इस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपने नियम और शर्तें बनाने के लिए स्वतंत्र हैं.

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