करे कोई और भरे कोई, कुछ ऐसा ही मनी म्यूल का खेल. म्यूल अकाउंट, असल में आज के समय में डिजिटल फ्रॉड ईकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन रहे हैं. साइबर अपराधी अवैध पैसों को किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते का धोखे से इस्तेमाल करता है और तमाम अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जबकि अकाउंट होल्डर इस सबसे अनजान रहता है. ज्यादातर म्यूल खातों को मनी लॉन्ड्रिंग और फिशिंग स्कैम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके लेकर भारतीय रिजर्व बैंक भी अलर्ट मोड में है और लगातार लोगों को इन फ्रॉड्स का शिकार होने से बचने के टिप्स दे रहा है. आइए जानते हैं आपका बैंक खाता Money Mule न बन जाए, इसके लिए आपको क्या-क्या नहीं करना है?
क्या होता है म्यूल अकाउंट?
Money Mule Account ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी पैसों के ट्रांसफर में करते हैं. इन खातों का मालिक तो कोई और होता है, लेकिन इन्हें ऑपरेट किसी दूसरे शख्स द्वारा किया जाता है. सरकार ने बैंकिंग रूल कड़े किए हुए हैं, जिससे ऐसे अपराधी अपने खातों का इस्तेमाल करने से बचते हैं और ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं, जो बैंकिंग नियमों के बारे में काफी कुछ नहीं जानते हैं, जैसे अनपढ़ लोग या गरीब लोग, इन्हें पैसों का लालच देकर भी ये अपराधी उनके दस्तावेजों के जरिए बैंक खाता खुलवा सकते हैं या फिर उनके मौजूदा खाते का यूज कर सकते है. इस तरह के म्यूल खातों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है.
पहला: Unwitting Mule Account
दूसरा: Witting Mule Account
तीसरा: Complicit Mule Account
कैसे काम करते हैं म्यूल अकाउंट?
आमतौर पर साइबर अपराधी पैसों के लेन-देन के लिए थर्ड पार्टी अकाउंट का यूज मनी म्यूल की तरह करते हैं. इन खातों के काम करने के तरीकों की बात करें, तो आपराधिक गतिविधियों से आया पैसा म्यूल अकाउंट में भेजा जाता है और यहां से इसे अलग-अलग कई म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे बैंकों के लिए इसका सोर्स ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है.
Mule अकाउंट होल्डर को क्या खतरे?
अगर आपका बैंक खाता अपराधियों के द्वारा म्यूल खाते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. तो फिर आप जांच एजेंसियां के राडार पर आ सकते हैं. सही पाए जाने पर बैंक खाता को फ्रीज हो ही सकता है, बल्कि आपको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.
RBI कर रहा लोगों को अलर्ट
रिजर्व बैंक की ओर से सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से विज्ञापनों के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है. इसमें अपील की गई है कि मनी म्यूल न बनें, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके बैंक खाते के जरिए पैसा भेजता है या फिर रिसीव करता है, तो ऐसे मामले में आपको जेल भी हो सकती है. ऐसे में अवैध कमाई के जाल में फंसने से बचें. आरबीआई ने ये भी बताया है कि क्या-क्या नहीं करना है.
दीपक चतुर्वेदी