2000 के नोट को आखिरी सलाम, कल तक डेडलाइन, चूके तो नहीं मिलेगा मौका!

अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2,000 रुपये के नोटों को जमा नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपके पास 7 अक्टूबर 2023 तक ही मौका बचा है. इस डेडलाइन तक ये काम न कर पाए तो फिर ये गुलाबी नोट रद्दी के समान हो जाएंगे.

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नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदल सकते हैं 2000 के नोट नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदल सकते हैं 2000 के नोट

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 06 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 11:14 AM IST

अक्टूबर का महीना कई जरूरी कामों को निपटाने के लिए अहम है और इसमें सबसे जरूरी फिलहाल 2,000 रुपये के नोट (2000 Rupee Note) हैं. अगर आपके पास भी ये नोट अभी मौजूद हैं, तो फिर इन्हें बैंक (Bank) में जमा कराने के लिए अभी भी मौका है. दो दिन में अगर आप इन्हें जमा करने या बदलवाने में नाकाम रहते हैं, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते 19 मई को इन गुलाबी नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था और इनकी वापसी के लिए 30 सितंबर 2023 तक सुविधा दी थी. हालांकि, डेडलाइन खत्म होते-होते इस लास्ट को बढ़ा दिया गया था, जो बेहद नजदीक है. 

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आरबीआई ने 7 दिन बढ़ाई थी डेडलाइन
चलन से बाहर किए गए 2,000 रुपये के नोटों की डेडलाइन को सात दिन के लिए बढ़ाते हुए इसे 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया था और दो दिन में ये खत्म होने वाली है. आरबीआई द्वारा डेडलाइन को बढ़ाने का ऐलान करते समय नोटों की वापसी का डाटा भी पेश किया गया था. RBI के मुताबिक, 29 सितंबर 2023 तक सर्कुलेशन में मौजूद 96 फीसदी 2,000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं. देश में 31 मार्च तक 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ये बड़े नोट मौजूद थे, जिनमें से 3.43 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोटों की वापसी हो चुकी थी, जबकि 0.14 लाख करोड़ रुपये मार्केट में मौजूद थे. 

डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या विकल्प?
गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने जब 2,000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया था, उसके बाद इनकी वापसी की व्यवस्था भी कर दी थी. लोगों को उनके पास मौजूद इन गुलाबी नोटों को बैंकों और 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सुविधा मुहैया कराई थी. अब जबकि इस जरूरी काम की डेडलाइन खत्म हो रही है, तो यहां ये जानना भी जरूरी है कि 7 अक्टूबर के बाद अगर किसी के पास ये नोट रह जाते हैं, तो फिर इनका क्या होगा?

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RBI की ओर से कहा गया है कि इस स्थिति में आप बैंक में जाकर इन नोटों को जमा नहीं करा पाएंगे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद भी 2,000 रुपये के नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा. यहां ध्यान रहे एक बार में 20,000 से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं.

नोटबंदी के बाद अस्तित्व में आए थे ये नोट
2,000 रुपये के नोट को नवंबर 2016 में मार्केट में उतारा गया था. ये तब मार्केट में आया था जब सरकार ने चलन में मौजूद सबसे बड़े करेंसी नोट यानी 500 और 1000 को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था. नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने बंद किए गए 500 रुपये के नोट की जगह पर नया नोट और इसके साथ ही 1,000 रुपये के नोट की जगह 2,000 रुपये का नोट जारी किया था.

हालांकि, जब सर्कुलेशन में अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में आ गए तब आरबीआई ने साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी. इसके बाद बीते 19 मई 2023 को इस बड़े नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया गया. 

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