Advertisement

बिजनेस

GST के तहत पेट्रोल-डीजल पर VAT भी लगेगा, जानें कितना होगा फायदा

विकास जोशी
  • 20 जून 2018,
  • अपडेटेड 5:38 PM IST
  • 1/8

लंबे समय से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की बात कही जा रही है. कहा जा रहा है कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत आएगा, तो इससे आम लोगों को बड़ी राहत म‍िल सकती है.

  • 2/8

लेकिन एक सरकारी अध‍िकारी की मानें तो ऐसा नहीं होगा. केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अध‍िकारी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी के तहत आता है, तो इस पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ सेल्स टैक्स (वैट) भी लगाया जाएगा.

  • 3/8

उन्होंने कहा कि 28 फीसदी जीएसटी और वैट लगाए जाने के बाद पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला टैक्स मौजूदा टैक्स के बराबर हो जाएगा. फिलहाल केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य वैट वसूलते हैं.

Advertisement
  • 4/8

जीएसटी लागू करने के काम से जुड़े इस सरकारी अध‍िकारी ने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया में कहीं भी प्योर जीएसटी नहीं लगता. इसलिए भारत में भी ईंधन पर जीएसटी के साथ वैट लगाया जाएगा.

  • 5/8

उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत कब लिया जाता है, ये पूरी तरह राजनीतिक स्तर पर तय होगा. इसके लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर फैसला लेना होगा.

  • 6/8

अध‍िकारी ने कहा कि मौजूदा समय में पेट्रोल-डीजल, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को जीएसटी के बाहर रखा गया है. इससे सरकार को 20 हजार करोड़ रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता है.

Advertisement
  • 7/8

ऐसे में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से पहले केंद्र सरकार को इस बड़ी रकम को त्यागने के लिए तैयार होना होगा, तो ही यह संभव हो पाएगा.

  • 8/8

बता दें कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार पेट्रोल पर 19.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.33 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है. इसके अलावा राज्य भी वैट लगाते हैं.

Advertisement

लेटेस्ट फोटो

Advertisement