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Citibank ने गलती से अकाउंट में भेजे अरबों रुपये, जज ने कहा- 3600 करोड़ नहीं होगा वापस

aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 17 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 8:08 PM IST
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यह एक ऐसी घटना है जिसे 'बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी भूल' कहा जा रहा है. यह भूल अमेरिका के सिटी बैंक में हुई है. सिटी बैंक ने गलती से 6553 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. इनमें से 3600 करोड़ रुपये अब तक उसे वापस नहीं मिले हैं. अब एक जज ने फैसला दिया है कि बैंक ये रुपये वापस नहीं ले सकता. 

(फोटोज- Getty)

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सिटी बैंक ने कॉस्मेटिक्स कंपनी Revlon के कर्जदाताओं को इतनी बड़ी रकम गलती से भेज दी थी. असल में सिटी बैंक Revlon कंपनी के लोन एजेंट के तौर पर काम कर रहा था.
 

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सिटी बैंक को महज 58 करोड़ रुपये इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पर कर्जदाताओं को ट्रांसफर करने थे. लेकिन बैंक ने 100 गुने से भी अधिक रकम ट्रांसफर कर दी. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक जिला अदालत ने फैसला दिया है कि सिटी बैंक गलती से भेजे गए रुपयों को रिकवर नहीं कर सकता. 

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सिटी बैंक ने पहले तो गलती से भेजी गई राशि वापस पाने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन जब 3600 करोड़ रुपये वापस नहीं मिले तो पिछले साल अगस्त में मुकदमा कर दिया. लेकिन जज ने सिटी बैंक के खिलाफ फैसला सुनाया. 

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आमतौर पर अदालतें उन लोगों को सजा देती है जो गलती से अकाउंट में पहुंचे पैसे को खर्च कर देते हैं. लेकिन न्यूयॉर्क के कानून में एक अपवाद रखा गया है. इस अपवाद में कहा गया है कि अगर संबंधित व्यक्ति या संस्था उस पैसे को पाने का अधिकार रखती है तो गलती से भेजे जाने के बावजूद, वे पैसे रख सकते हैं. इसी वजह से Revlon के कर्जदाताओं ने कहा कि उन्हें तो लगा था कि सिटी बैंक प्रीमेंट कर रहा है. 

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सिटी बैंक ने कहा है कि अब वह जिला जज के फैसले के खिलाफ अपील करेगा. वहीं, बैंक के खिलाफ फैसला आने के बावजूद, पैसा पाने वाली संस्थाएं अभी उन रुपयों को खर्च नहीं कर सकतीं क्योंकि कोर्ट का एक अन्य फैसला लागू है. इस फैसले में पैसे खर्च करने पर अस्थाई रोक लगाई गई थी.
 

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