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ट्रंप ने वीजा और एंट्री नियमों को किया सख्त, अब सात और देशों के नागरिकों की US में एंट्री पर लगाया बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सात और देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने अब कुल 30 से ज्यादा देशों पर पूर्ण या आंशिक रोक लगा दी है. प्रशासन का तर्क है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, कमजोर जांच प्रणाली और वीजा ओवरस्टे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

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ट्रंप ने सात और देशों के नागरिकों  की अमेरिका में एंट्री पर लगाया प्रतिबंध. (File Photo: AP)
ट्रंप ने सात और देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर लगाया प्रतिबंध. (File Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक घोषणापत्र पर साइन कर सात और देशों के नागरिकों के लिए यूएस में प्रवेश प्रतिबंधों का विस्तार किया, जिनमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, कमजोर जांच प्रणाली और वीजा ओवरस्टे को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. आदेश में कुछ देशों पर पूर्ण प्रतिबंध, जबकि 15 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं. हालांकि, प्रशासन ने कुछ मामलों में छूट भी दी है.

व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट के अनुसार, नई घोषणा पहले के यात्रा प्रतिबंधों पर आधारित है और 30 से अधिक देशों के नागरिकों पर पूर्ण या आंशिक प्रवेश सीमाएं लागू करती है, जबकि कुछ यात्रा डॉक्यूमेंट्स पर नियमों को सख्त कर दिया है और कुछ पारिवारिक वीजा छूटों को सीमित किया गया है.

इन देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध

नए आदेश के तहत बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया को उन देशों की सूची में जोड़ा गया है, जिनके नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह निलंबित रहेगा और ये विस्तारित प्रतिबंध एक जनवरी से प्रभावी होगा.

आदेश में फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले व्यक्तियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. प्रशासन का कहना है कि चल रहे संघर्ष और उग्रवादी समूहों की मौजूदगी के कारण ऐसे यात्रियों की विश्वसनीय जांच करना संभव नहीं है. साथ ही लाओस और सिएरा लियोन पर पहले आंशिक प्रतिबंध लागू थे, लेकिन अब इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं.

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दूसरी ओर पहले से ही प्रतिबंधित उन 12 देशों-अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर पूर्ण प्रवेश प्रतिबंध जारी रहेंगे.

क्यों हुआ एक्शन

दरअसल, ये कदम 26 नवंबर को वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को गोली मारे जाने की घटना के बाद ट्रंप प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है. इस मामले का संदिग्ध एक अफगान नागरिक था जो कभी सीआईए से जुड़ी यूनिट के साथ काम करता था. वह 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद अमेरिका आया था और उसे इसी साल शरण दी गई थी. प्रशासन ने इस मामले को सख्त आव्रजन नियंत्रण (Immigration Control) की मांग के लिए आधार बनाया है.

15 देशों पर आंशिक प्रतिबंध

नए आदेश के तहत बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला के नागरिकों के लिए आंशिक प्रवेश प्रतिबंध जारी रहेंगे. इस घोषणा में अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोटे डी आइवर, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे समेत 15 नए देशों पर आंशिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं.

तुर्कमेनिस्तान को मिली राहत

इस नए आदेश में केवल तुर्कमेनिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसे थोड़ी राहत दी गई है. घोषणा में तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों के लिए गैर-आप्रवासी वीजा (Non-immigrant Visas) पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है. वहीं, सीरिया को लेकर प्रशासन ने विशेष रूप से कहा है कि वहां वर्षों की नागरिक अशांति के बाद पासपोर्ट या नागरिक दस्तावेज जारी करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय प्राधिकरण की कमी है. बुर्किना फासो और माली जैसे देशों को सक्रिय आतंकवादी खतरों के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि अन्य को उच्च वीजा ओवरस्टे दर के कारण चिह्नित किया गया है.

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व्हाइट हाउस ने किया बचाव

व्हाइट हाउस ने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि उन देशों से लोगों के प्रवेश को रोकना जरूरी है, जिनकी पर्याप्त स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती. कई देशों में व्यापक भ्रष्टाचार, अविश्वसनीय दस्तावेज और कानून प्रवर्तन डेटा साझा करने की कमी को इसका मुख्य कारण बताया गया है.

व्हाइट हाउस ने अपने इस फैसले के पीछे आतंकवादी गतिविधि, आंतरिक संघर्ष और वीजा ओवरस्टे को मुख्य कारण बताया है. गृह सुरक्षा विभाग की रिपोर्टों के अनुसार, बुर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया जैसे देशों में सक्रिय आतंकवादी खतरे को चिह्नित किया गया, जबकि अन्य देशों में बी-1/बी-2 और छात्र वीजा ओवरस्टे की जानकारी सामने आई है. 

इन पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध

बता दें कि इस घोषणा में कुछ श्रेणियों के लिए छूट (Exemptions) भी दी गई है. आदेश में कहा गया है कि वैध स्थायी निवासी, मौजूदा वीजा धारक, राजनयिक, एथलीट और वो लोग जिनका प्रवेश अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की सेवा करता है, इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे.

प्रशासन ने मानवीय आधार पर केस-दर-केस छूट (Waivers) को भी सुरक्षित रखा है. हालांकि, परिवार-आधारित आव्रजन वीजा के दायरे को सीमित कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि इनमें धोखाधड़ी का जोखिम ज्यादा होता है. व्हाइट हाउस का कहना है कि ये कदम देश की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है.

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