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'BLOs का बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करें...', ममता सरकार को ECI का निर्देश

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को BLOs का बढ़ा हुआ मानदेय जारी न करने पर कड़ी फटकार लगाई. ECI ने इसे ‘अजीब’ बताते हुए ₹12,000 और ₹6,000 की राशि तुरंत जारी करने का निर्देश दिया.

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चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है. (File Photo: ITG)
चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है. (File Photo: ITG)

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल सरकार को ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) का बढ़ा हुआ मानदेय जारी न करने के लिए फटकार लगाई है. चुनाव आयोग ने कहा कि देरी 'बहुत अजीब' है और यह राशि तत्काल जारी की जानी चाहिए. 28 नवंबर को AITC डेलिगेशन के साथ हुई मीटिंग के दौरान चुनाव आयोग ने यह बात कही. ECI ने सभी राज्यों के BLOs के मानदेय में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की थी. राज्य सरकार द्वारा यह मानदेय अभी तक जारी नहीं किया गया है.

भारतीय चुनाव आयोग ने AITC प्रतिनिधिमंडल से कहा कि यह देखना बहुत अजीब है कि BLOs के लिए हर साल ₹12,000 का बढ़ा हुआ मानदेय और SIR के लिए BLOs को अतिरिक्त ₹6,000 की राशि अभी तक राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है. 

चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि इस भुगतान को किसी भी और देरी के बिना किया जाना चाहिए.

ECI द्वारा अनुमोदित राशि

चुनाव आयोग ने AITC डेलिगेशन को बताया कि BLOs के लिए सालाना ₹12,000 का बढ़ा हुआ मानदेय और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए अतिरिक्त ₹6,000 की राशि को ECI ने अनुमोदित किया था. यह अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें देश भर के सभी BLOs के लिए बढ़े हुए पारिश्रमिक को अधिसूचित किया गया था.

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तुरंत भुगतान का निर्देश...

ECI ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है. आयोग ने साफ तौर से निर्देश दिया है कि BLOs के बढ़े हुए मानदेय और SIR के लिए स्वीकृत अतिरिक्त राशि का भुगतान बिना किसी और विलंब के तत्काल किया जाना चाहिए.

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