क्या मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर GST दर में बदलाव हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा चल रही है. दरअसल, GST लागू होने के 6 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय और PIB की तरफ के कई ट्वीट किए जा रहे हैं. ऐसे में एक ट्वीट ऐसा आया, जिसे कई ट्विटर हैंडल्स से रीट्वीट किया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर इस ट्वीट या फोटो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि सरकार ने GST दर में बदलाव किया है. मगर मामला यहां कुछ और है. अगर आप शेयर की जा रही फोटोज में दोनों दरों को देखेंगे, तो इसे पूरे मामले को समझ पाएंगे.
वित्त मंत्रालय GST यानी Goods and Services Tax लागू होने के 6 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है. ऐसे में वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए जा रहे हैं, जिसमें ये एक GST लागू होने के बाद और उससे पहले ही दरों के विश्लेषण पर है. सारा कन्फ्यूजन भी इस ट्वीट से ही शुरू हुआ है.
शेयर किए गए ट्वीट में दिख रहा है कि GST से पहले मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर कितना टैक्स जाता है. वहीं, दूसरे कॉलम में GST लागू होने के बाद के रेट्स दिए गए हैं.
यानी आप जो अंतर देख रहे हैं, वो 6 साल पहले के टैक्स रेट्स और GST लागू होने के बाद के टैक्स रेट का है. सरकार ने हाल फिलहाल में मोबाइल फोन्स या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव नहीं किया है.
GST लागू किए जाने पर मोबाइल फोन को 12 परसेंट के कैटेगरी में रखा गया था. हालांकि, 39वीं GST काउंसिल मीटिंग होने के बाद सरकार ने मोबाइल फोन्स पर GST रेट को 12 परसेंट से बढ़ाकर 18 परसेंट कर दिया. ये रेट 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ था. तब से स्मार्टफोन पर 18 परसेंट GST लग रहा है.