अलवर में 14 साल पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एससी-एसटी न्यायालय ने युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों राजवीर, संजय और सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2011 का है, जब भिवाड़ी फेस थर्ड थाना क्षेत्र में मुर्गी की मौत को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी।
सरकारी अधिवक्ता योगेंद्र खटाना ने बताया कि मृतक युवक के परिवार की शिकायत पर भिवाड़ी फेस थर्ड थाना पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन समय के साथ एक आरोपी की मौत हो गई और एक आरोपी फरार हो गया।
मामला न्यायालय में 14 साल तक चला। इस दौरान न्यायालय में कुल 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने तीन आरोपियों को अपराध का दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड भी दिया है।
फैसला आने के बाद मृतक युवक के परिजनों ने राहत जताई। उनका कहना है कि उन्हें लंबे समय बाद न्याय मिला है और न्यायपालिका पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। परिजनों ने कहा कि इस फैसले से उन्हें संतोष मिला है कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिली है।
यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि मामूली विवाद भी कभी-कभी बड़ी घटना का रूप ले सकता है और कानून की प्रक्रिया देर से सही, लेकिन न्याय प्रदान करती है।