scorecardresearch
 

सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी.रामलिंगा राजू और अन्य आरोपियों की अपील खारिज

हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी.रामलिंगा राजू और अन्य आरोपियों द्वारा विशेष अदालत के फैसले को दी गई चुनौती से संबंधित याचिका खारिज कर दी.

Advertisement
X
सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी.रामलिंगा राजू
सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी.रामलिंगा राजू

हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी.रामलिंगा राजू और अन्य आरोपियों द्वारा विशेष अदालत के फैसले को दी गई चुनौती से संबंधित याचिका खारिज कर दी.

विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के इस घोटाले में इन सभी को सात साल कारावास की सजा सुनाई थी. महानगर सत्र अदालत ने कहा कि यह अपील विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि विशेष अदालत के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दिया जा सकता. न्यायाधीश ने 15 अप्रैल को याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और सोमवार को इसकी घोषणा की.

आरोपियों ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि बचाव पक्ष की दलील पर विचार नहीं किया गया, लिहाजा यह सजा कानूनी रूप से वहनीय नहीं है. उन्होंने जमानत की भी मांग की थी.

रामलिंगा राजू और अन्य विशेष अदालत के फैसले को हैदराबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं. सत्यम कंप्यूटर सर्विसिस लिमिटेड के पूर्व प्रमुख रहे रामलिंगा राजू, उनके दो भाइयों और सात अन्य को बही-खाते के अब तक के सबसे बड़े घोटाले में दोषी पाया गया था. यह मामला 2009 में सामने आया था.

Advertisement

विशेष अदालत ने नौ अप्रैल को उन्हें सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने रामलिंगा राजू और उनके एक भाई रामा राजू के खिलाफ 5.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. सभी दोषी नौ अप्रैल से हैदराबाद के चेर्लापल्ली केंद्रीय कारागार में कैद हैं.

-इनपुट IANS

Advertisement
Advertisement