आंध्र प्रदेश सरकार ने नई बार पॉलिसी लागू कर दी है, जिससे बोली लगाने वालों को बड़ी राहत मिली है. पहले जहां बार लाइसेंस फीस का पूरा भुगतान एक साथ करना पड़ता था, अब सरकार ने इसे छह किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है.
नई पॉलिसी के तहत 840 बार लाइसेंस दिए जाएंगे. इसके अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाइसेंस गीता कर्मिकुलु के लिए आरक्षित किए गए हैं ताकि सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके. आरक्षित श्रेणी के लिए लाइसेंस फीस पर 50 प्रतिशत की छूट भी दी गई है.
शहरों में लाइसेंस फीस में भारी कटौती की गई है. उदाहरण के तौर पर, ओंगोल में बार लाइसेंस फीस 1.4 करोड़ रुपये से घटाकर 55 लाख रुपये कर दी गई है. इसी तरह परवतीपुरम मन्यम जिले के सालूर में यह फीस 71 लाख रुपये से घटाकर 35 लाख रुपये कर दी गई है. अब बोली लगाने वाले इस रकम को छह किस्तों में जमा कर सकेंगे.
लाइसेंस फीस पर 50 प्रतिशत की छूट
नई पॉलिसी के तहत आवेदन शुल्क भी 10 लाख रुपये से घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और एकल पार्टी या सट्टेबाजी जैसी प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी.
नए शुल्क ढांचे को इस तरह तय किया गया है कि बार संचालन सभी क्षेत्रों में वित्तीय रूप से व्यवहार्य रहे. 50 हजार तक आबादी वाले शहरों में फीस 35 लाख रुपये, 50 हजार से 5 लाख तक आबादी वाले शहरों में 55 लाख रुपये और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 75 लाख रुपये रखी गई है.
आवेदन शुल्क भी 10 लाख से घटाकर 5 लाख रुपये किया
प्रोहिबिशन एंड एक्साइज कमिश्नर निशांत कुमार ने कहा कि बार लाइसेंस का आवंटन सार्वजनिक लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे.