scorecardresearch
 

'पब्लिक प्लेस पर बच्चों की फीडिंग के लिए पॉलिसी बनाए केंद्र सरकार', SC ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए एक पॉलिसी लाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है. अदालत उम्मीद करती है कि सरकार तब तक एक उचित पॉलिसी बना लेगी. इस मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नवजात बच्चों की सार्वजनिक जगहों पर देखभाल और फीडिंग कराने के लिए विशेष स्थान बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समुचित नीति बनाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ 'मातृ स्पर्श' की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नीति बनाने का आदेश दिया.

केंद्र सरकार ने क्या कहा

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि पॉलिसी बनाने में वक्त लगता है. इसलिए उसे समय चाहिए.
केंद्र सरकार की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इस मामले में फिलहाल कोई भी नीति या कानून नहीं है. इसे सभी हितधारकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श से तैयार करना होगा.

यह भी पढ़ें: बिहार में पुल ढहने की घटनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने PIL का लिया संज्ञान, राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पॉलिसी जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक सक्षम कानून की जरूरत है. राइट टू प्राइवेसी के तहत इस मांग को पूरा किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए एक पॉलिसी लाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है. अदालत उम्मीद करती है कि सरकार तब तक एक उचित पॉलिसी बना लेगी. इस मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रेणुकास्वामी हत्याकांडः अभिनेता दर्शन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी बेंगलुरु पुलिस

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement