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करूर भगदड़ मामले में यूट्यूबर मारी दास से पूछताछ, पुलिस बोली- गिरफ्तार नहीं किया था

अधिकारियों ने चिंता जताई है कि ऑनलाइन फैलाई गई अविश्वसनीय और भड़काऊ सामग्री से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है. इस वजह से चेन्नई पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्टैम्पेड को लेकर उत्तेजक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं.

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पुलिस ने मारी दास को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया (Photo- ITG)
पुलिस ने मारी दास को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया (Photo- ITG)

चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने यूट्यूबर मारी दास को करूर स्टैम्पेड मामले में गलत जानकारी फैलाने के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. यह घटना तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) प्रमुख और अभिनेता विजय द्वारा आयोजित रैली के दौरान हुई थी. पुलिस ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मारी दास को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब वह अपने घर लौट चुके हैं. यह स्पष्टिकरण उन रिपोर्टों के बाद आया, जिनमें बताया गया था कि मारी दास को नीलंकरई, चेन्नई में गिरफ्तार किया गया था.

इससे पहले, प्रसिद्ध तमिलनाडु यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को भी साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस का कहना है कि जेराल्ड ने करूर हादसे से जुड़ा फर्जी कंटेंट अपलोड किया था.

अधिकारियों ने चिंता जताई है कि ऑनलाइन फैलाई गई अविश्वसनीय और भड़काऊ सामग्री से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है. इस वजह से चेन्नई पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्टैम्पेड को लेकर उत्तेजक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं.

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करूर भगदड़: घटना और जांच

करूर भगदड़ TVK द्वारा आयोजित राजनीतिक रैली के दौरान मची थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए. मद्रास हाई कोर्ट ने आयोजकों और पार्टी नेतृत्व की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की है.

सीनियर आईपीएस अधिकारी आसरा गर्ग की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है, जो घटना की गहन जांच करेगी. SIT विजय के प्रचार बस को जब्त करेगी और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करेगी.

मद्रास हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राजमार्गों के पास सार्वजनिक सभाएं नहीं आयोजित की जाएं और राज्य सरकार से ऐसी घटनाओं के लिए नए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को तैयार करने को कहा है. तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि नए दिशानिर्देश लागू होने तक किसी भी राजनीतिक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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