कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली चोटों और मौतों के लिए मुआवजा देने के आदेश को संशोधित किया है. राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. यह आदेश ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र के लिए जारी किया गया है.
त्वचा पर घाव, गहरे निशान या कई बार काटने पर पीड़ित को 5,000 रुपये दिए जाएंगे. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घायलों का इलाज निजी अस्पतालों में भी हो सके.
यह नया आदेश 2023 में पारित एक समान आदेश में बदलाव करता है. संशोधन का मकसद घायल लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान करने के तरीके को बदलना है. इस तरह, यह सुनिश्चित किया गया है कि निजी अस्पताल इलाज से इनकार न करें और पीड़ित को तुरंत उपचार मिल सके.
घायलों के लिए 5000 रुपये...
आवारा कुत्तों के काटने से त्वचा पर निशान, गहरे काले घाव, चीरा या कई काटने की चोट लगने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये मिलेंगे. इस 5,000 रुपये में से, 3500 रुपये शहरी विकास विभाग (UDD) द्वारा सीधे पीड़ित को दिए जाएंगे. शेष 1500 रुपये इलाज की लागत के लिए सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (जो कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा है) को दिए जाएंगे.
प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज
राशि के भुगतान का यह तरीका पीड़ित को किसी भी निजी अस्पताल में तत्काल इलाज कराने की अनुमति देता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इलाज का शुरुआती खर्च सीधे सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि निजी अस्पताल इलाज से मना न करें. ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के तहत आने वाले सभी नगर निगमों को मामलों का आकलन करने और मुआवजे के वितरण के लिए एक सत्यापन और मुआवजा वितरण समिति स्थापित करनी होगी.
(एजेंसी के इनपुट के साथ)