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चुनाव आयोग ने की सभी राज्यों में वोटर हेल्पलाइन की शुरुआत, 'बुक-ए-कॉल विद बीएलओ' सुविधा भी शुरू

चुनाव आयोग ने बिहार और सात राज्यों में होने वाले उपचुनावों से पहले मतदाता हेल्पलाइन 1950 और ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा एक्टिव की है. अब नागरिक अपने चुनाव संबंधी सभी सवाल, सुझाव और शिकायतें कॉल या ऐप के जरिए आसानी से दर्ज कर सकेंगे.

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चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में वोटर हेल्पलाइन सुविधा की शुरुआत की है. (Photo: ITG)
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में वोटर हेल्पलाइन सुविधा की शुरुआत की है. (Photo: ITG)

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के मद्देनज़र नागरिकों की सहायता के लिए देशभर में मतदाता हेल्पलाइन सेवाओं को सक्रिय कर दिया है. अब नागरिक अपने चुनाव संबंधी सभी प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों के समाधान के लिए 1950 टोल-फ्री मतदाता हेल्पलाइन और ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा का उपयोग कर सकेंगे.

1950 पर कॉल कर मिलेगी हर जानकारी

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन (1950) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करेगी. यह सेवा सप्ताह के सातों दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

इस हेल्पलाइन पर कॉल करने पर प्रशिक्षित अधिकारी नागरिकों को मतदान प्रक्रिया, मतदाता सूची, वोटर कार्ड और शिकायतों के समाधान से जुड़ी जानकारी देंगे.

राज्य और जिला स्तर पर भी सक्रिय हेल्पलाइन

आयोग ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्य संपर्क केंद्र (SCC) और जिला संपर्क केंद्र (DCC) को सक्रिय रखें. ये केंद्र कार्यालय समय के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करेंगे. सभी शिकायतें और प्रश्न राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (NGSP 2.0) के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किए जा सकेंगे.

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‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ से सीधे जुड़ें अधिकारी से 

निर्वाचन आयोग ने एक नई सुविधा ‘Book-a-Call with BLO’ भी शुरू की है. इसके जरिए नागरिक ECINet प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से सीधे बात कर सकेंगे. इसके अलावा, नागरिक ECINet ऐप का उपयोग करके भी चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

48 घंटे में शिकायतों के निपटान का निर्देश

आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों या अनुरोधों का 48 घंटे के भीतर निपटारा किया जाए.

ईमेल से भी करें शिकायत

इन सुविधाओं के अलावा नागरिक अपनी शिकायतें complaints@eci.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं.

चुनाव आयोग की अपील

आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे चुनाव से जुड़ी किसी भी जानकारी, सुझाव या शिकायत के लिए 1950 हेल्पलाइन और ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ सुविधाओं का उपयोग करें, ताकि उनकी चिंताओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान हो सके.

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