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दिल्ली BMW हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक बढ़ी, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली में BMW से टक्कर मारकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी की मौत के मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए पुलिस की दलीलों को तवज्जो दी.

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आरोपी पक्ष ने कहा कि गगनप्रीत ने SC की गाइडलाइंस का पालन किया, पीसीआर को कॉल किया और घायल की मदद की. (Photo: ITG)
आरोपी पक्ष ने कहा कि गगनप्रीत ने SC की गाइडलाइंस का पालन किया, पीसीआर को कॉल किया और घायल की मदद की. (Photo: ITG)

दिल्ली में BMW से टक्कर मारकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी की मौत की आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. गगनप्रीत की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी.

दिल्ली पुलिस की दलील

कोर्ट ने गुरुवार यानी 25 सितंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था. दिल्ली BMW हादसा मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने घटना की CCTV फुटेज देखी. 

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि न्यू लाइफ एक नर्सिंग होम है. यहां गंभीर बीमारियों और हादसों में हताहत लोगों का आकस्मिक इलाज ठीक से नहीं किया जा सकता. जबकि हादसे की जगह के पास भी कई स्पेशियलिटी वाले हॉस्पिटल थे. घायल को वहां नहीं ले जाया गया.

'ऐसे तो कोई भी घायल की मदद नहीं करेगा'

इस पर आरोपी गगनप्रीत के वकील ने कहा कि अपने घायल पति को छोड़कर वो इनको हॉस्पिटल ले गई. अगर ऐसे ही आरोप लगाया जाता रहा तो कोई भी घायल की सहायता नहीं करेगा. उसने पीसीआर को भी कॉल किया था. हमने फोन पुलिस को सौंप दिया है. अदालत चेक भी करा ले. 

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आरोपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो गाइडलाइन दी थीं उनका उसने पूरी तरह पालन किया है. कोर्ट के निर्देश पर सभी पक्षों ने अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज भी कोर्ट को सौंपा.

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