असम में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संशोधन (Special Revision) का ऐलान कर दिया है. ये प्रक्रिया शनिवार 22 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक चलेगी. अर्हक तिथि (Qualifying Date) 1 जनवरी 2026 तय की गई है.
निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत असम में 18 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी है. अर्हक तिथि यानी क्वालीफाइंग डेट 01.01.2026 होगी. चूंकि असम में नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान हैं और असम में नागरिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहे NRC के अंतिम चरण में है, इसलिए यहां अन्य राज्यों की तरह गहन पुनरीक्षण (Intensive Revision - SIR) की जगह विशेष संशोधन (Special Revision - SR) का निर्णय लिया गया है.
BLO करेंगे घर-घर जाकर सत्यापन
विशेष संशोधन की गतिविधियां 22 नवंबर से शुरू होंगी, जब बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इस दौरान मतदाताओं को अपनी मौजूदा जानकारी को सत्यापित या सही करने का अवसर मिलेगा. बीएलओ रजिस्टर में मतदाताओं के बुनियादी विवरण जैसे नाम, पता, आधार नम्बर, और पहचान पत्र की जानकारी पहले से दर्ज होगी. मतदाताओं को दस्तावेज दिखाकर अपनी पहचान और अन्य जानकारी को सत्यापित करना होगा.
इसके अलावा मतदाताओं की तस्वीरों में सुधार और मतदान केंद्रों का युक्तिकरण भी किया जाएगा.
27 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के अनुसार, मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 27 दिसंबर को किया जाएगा. दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 27 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 22 जनवरी 2026 तक चलेगी. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 फरवरी 2026 को होगा. असम में नागरिकता सत्यापन की विशेष प्रक्रिया के चलते मतदाता सूची के इस संशोधन को विशेष महत्व दिया जा रहा है.