मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आजतक की एक खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है. इस खबर के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कार्बाइड गन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है.
आजतक ने बुधवार को अपने प्राइम टाइम शो "खबरदार" में कार्बाइड गन के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया था. इस खबर के तुरंत बाद भोपाल के कलेक्टर ने कड़ा आदेश जारी किया है.
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में लिखा है कि कुछ लोग लोहे के पाइप, स्टील या PVC पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर बहुत तेज आवाज वाली अवैध कार्बाइड गन बना रहे हैं और बेच रहे हैं. इससे आम लोगों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है.
कार्बाइड गन पर पाबंदी
इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कलेक्टर ने ये निषेधाज्ञा जारी की. जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति, दुकानदार या संस्था कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण (स्टोर करना), बिक्री या खरीदारी नहीं कर सकेगा. किसी भी तरह की कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूरी तरह बंद रहेगा. SDM, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त पालन की निगरानी करेंगे.
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कार्बाइड गन से हुए नुकसान
दिवाली के समय भोपाल में एक सस्ता लेकिन बेहद खतरनाक 'खिलौना' ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं. सिर्फ 150-200 रुपये में मिलने वाली कार्बाइड गन ने बच्चों और युवाओं की आंखों की रोशनी तक को खतरे में डाल दिया है.
अस्पतालों के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 125 से ज्यादा लोग इस विस्फोटक का शिकार हो चुके हैं. इनमें से ज्यादातर 8 से 14 साल के बच्चे हैं, लेकिन 7 साल से 35 साल तक के लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं.
भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के कई दूसरे शहरों में भी कार्बाइड गन से लोगों की आंखें खराब हुई हैं.
कानूनी कार्रवाई
अब कार्बाइड गन बेचने या इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश सभी लोगों के लिए है और इसे तुरंत लागू किया जा रहा है.