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AAP के संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित... जानें सदस्य को कब और कैसे किया जाता है सस्पेंड?

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मणिपुर में हुई घटना को लेकर सभापति की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध जताया था. इसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. ऐसे में जानते हैं कि किन नियमों के तहत सांसदों को निलंबित किया जाता है.

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सदन के अध्यक्ष के पास सांसदों को निलंबित करने का अधिकार होता है. (इलस्ट्रेशन- Vani Gupta/aajtak.in)
सदन के अध्यक्ष के पास सांसदों को निलंबित करने का अधिकार होता है. (इलस्ट्रेशन- Vani Gupta/aajtak.in)

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को संसद के पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया है.

राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था. इसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया. संजय सिंह को 'अमर्यादित व्यवहार' के कारण निलंबित किया गया है.

दरअसल, सोमवार को विपक्ष मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़ा था. तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पर प्रश्न काल में चर्चा की जाएगी. हालांकि, प्रश्न काल कुछ ही मिनटों तक चला. इसके बाद संजय सिंह सभापति की कुर्सी के पास तक आ गए. सभापति ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन वो माने नहीं. बाद में पीयूष गोयल ने उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा. 

इसके बाद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया गया. इसका मतलब ये हुआ कि संजय सिंह इस मॉनसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे. 

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संजय सिंह के निलंबन पर जमकर हंगामा भी हुआ. सोमवार रात को संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने रातभर धरना भी दिया. वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर सच कहने पर उन्हें निलंबित किया गया है तो इस पर हम निराश नहीं हैं.

ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी सांसद को सदन से निलंबित किया गया हो. इससे पहले भी कई मौकों पर हंगामा करने और अमर्यादित व्यवहार करने पर सांसदों को निलंबित किया जा चुका है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो कौनसा नियम है, जिसकी वजह से सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है.

क्या है वो नियम?

- अगर सभापति को लगता है कि कोई सदस्य सभापीठ के अधिकारों की उपेक्षा कर रहे हैं या फिर बार-बार और जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं तो उस सदस्य को निलंबित कर सकते हैं.

- सभापति उस सदस्य को एक निश्चित अवधि तक निलंबित कर सकते हैं. ये अवधि कुछ दिन या फिर पूरे सत्र पर लागू हो सकती है. सभापति किसी सदस्य को एक सत्र से ज्यादा निलंबित नहीं कर सकते.

- सभापति की ओर से निलंबित किए जाने के बाद उस सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाना होता है.

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आप सांसद संजय सिंह. (फाइल फोटो-PTI)

क्या एक दिन के लिए निलंबित नहीं होते सांसद?

- होते हैं. राज्यसभा के रूल बुक के नियम 255 के तहत किसी सदस्य को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है. अगर कोई सदस्य कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसे नियम 255 के तहत उस दिन की कार्यवाही से निलंबित किया जा सकता है. 

निलंबन वापस नहीं हो सकता?

-निलंबन वापस लिया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब सदस्य अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे. अगर संजय सिंह माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन वापस लिया जा सकता है. 

लोकसभा में क्या है नियम?

- लोकसभा से भी किसी सांसद को एक दिन, कुछ दिन या फिर पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है. लोकसभा रूल बुक में ये अधिकार नियम 373 और 374 में है. 

- नियम 373 के तहत सांसद को एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है तो वहीं नियम 374 के तहत एक निश्चित अवधि और पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को रहता है. 

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