राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका... 6 लाख वेनेजुएलाई नागरिकों की सुरक्षा हटाने वाले प्लान पर लगी रोक

नौवें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया. अदालत का मानना है कि पूर्व गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने अपने अधिकारों से आगे बढ़कर पहले दिए गए विस्तार को रद्द करने की कोशिश की, जबकि कानून में इसकी अनुमति नहीं है.

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अमेरिकी कांग्रेस ने 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत यह व्यवस्था शुरू की थी. (File Photo- AP) अमेरिकी कांग्रेस ने 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत यह व्यवस्था शुरू की थी. (File Photo- AP)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 3:33 AM IST

अमेरिकी अपील अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. कारण, कोर्ट ने ट्रंप की उस योजना को रोक दिया है, जिसके तहत अमेरिका में रह रहे और काम कर रहे करीब 6 लाख वेनेजुएलाई नागरिकों की टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) सुरक्षा समाप्त की जानी थी.

नौवें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया. अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि कानूनी चुनौती पूरी होने तक वेनेजुएलाई नागरिकों के लिए TPS जारी रहेगा.

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अदालत का मानना है कि पूर्व गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने अपने अधिकारों से आगे बढ़कर पहले दिए गए विस्तार को रद्द करने की कोशिश की, जबकि कानून में इसकी अनुमति नहीं है.

TPS क्या है?

अमेरिकी कांग्रेस ने 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत यह व्यवस्था शुरू की थी. इसके जरिए उन देशों के नागरिकों को अस्थायी कानूनी दर्जा मिलता है, जो गृहयुद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य गंभीर संकट से गुजर रहे हों. यह दर्जा सामान्यतः 6, 12 या 18 महीने के लिए दिया जाता है और इसके तहत लोग अमेरिका में रहकर कानूनी रूप से काम भी कर सकते हैं.

अदालत की टिप्पणी

न्यायाधीश किम वार्डलॉ ने अपने फैसले में लिखा कि कांग्रेस ने TPS व्यवस्था को “पूर्वानुमानित और भरोसेमंद” सुरक्षा देने के लिए बनाया था, ताकि इसे बदलते राजनीतिक एजेंडे से बचाया जा सके. पीठ के अन्य दो न्यायाधीश भी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त किए गए थे.

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ट्रंप प्रशासन का तर्क

ट्रंप प्रशासन का कहना था कि वेनेजुएला में हालात बेहतर हुए हैं और TPS जारी रखना अमेरिकी हित में नहीं है. यह कदम अवैध और अस्थायी दोनों तरह की इमिग्रेशन नीतियों को सख्त करने की उनकी व्यापक रणनीति का हिस्सा था.

इससे पहले अमेरिकी जिला न्यायाधीश एडवर्ड चेन ने मार्च में ट्रंप प्रशासन की योजना पर रोक लगाई थी, यह कहते हुए कि प्रशासन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को संक्षिप्त रूप से पलट दिया था.

इस फैसले से उन करीब 3.5 लाख वेनेजुएलाई नागरिकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है, जिनका TPS अप्रैल में समाप्त हो गया था और जिनमें से कई अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, हिरासत में लिए गए या देश से बाहर भेज दिए गए. वहीं करीब 2.5 लाख अन्य नागरिकों का TPS 10 सितंबर को समाप्त होना है.

ACLU (अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन) की वकील एमी मैकलीन ने कहा – “यह फैसला पुष्टि करता है कि प्रशासन की कार्रवाई गैरकानूनी थी और इससे सुरक्षा बहाल करने का रास्ता खुल सकता है.”

गौरतलब है कि बीते वर्षों में लाखों वेनेजुएलाई नागरिक अपने देश की आर्थिक तबाही, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संकट के चलते पलायन कर चुके हैं. अमेरिकी सरकार के वकील अब भी यह दलील दे रहे हैं कि TPS तय करने का अधिकार गृह सुरक्षा सचिव के पास है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. लेकिन अपीली अदालत ने साफ कर दिया कि यदि कार्रवाई गैरकानूनी हो तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है.

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