खुद खाते दिखे या रोजेदारों को जबरन खिलाया तो होगी जेल... कुवैत में रमजान पर कड़े नियम

कुवैत सरकार ने रमजान के दौरान सार्वजनिक रूप से खाने-पीने पर सख्त प्रतिबंध की चेतावनी दी है. नियम तोड़ने वालों को जुर्माना, एक महीने तक की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. अगर कोई दुकान भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होता है तो उनपर भी कार्रवाई होगी.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 2:49 PM IST

रमजान के पवित्र महीने को लेकर कुवैत में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. देश के इंटीरियर मामलों के मंत्रालय ने साफ कहा है कि रोजे के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खाने-पीने के नियमों का उल्लंघन "बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

मंत्रालय के अनुसार, जो शख्स रमजान में रोजे के समय सार्वजनिक रूप से खाते-पीते पकड़ा जाएगा, उसे जुर्माना, एक महीने तक की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. इतना ही नहीं, जो लोग दूसरों को खाने के लिए उकसाते हैं, मदद करते हैं या जबरन खिलाने की कोशिश करते हैं, उन पर भी समान दंड लागू होगा.

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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी इंटीरियर मंत्रालय की तरफ से चेतावनी दी गई है. अगर कोई दुकान या रेस्तरां नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसे दो महीने तक के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है.

सुरक्षा, यातायात और जनजागरूकता टीमें कर रहीं निरीक्षण

मेजर जनरल अब्दुलवहाब अहमद अल-वुहैब ने बताया कि मंत्रालय की सुरक्षा, यातायात और जनजागरूकता टीमें रमजान के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मस्जिदों, बाजारों, शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी. इनके अलावा लोकल प्रशासन की टीम सड़कों पर निरीक्षण भी कर रही हैं.

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इफ्तार से पहले और तरावीह की नमाज के बाद मुख्य और सहायक सड़कों पर ट्रैफिक पेट्रोलिंग भी तेज की जाएगी, ताकि यातायात सुचारू रहे.

भीख मांगने और अवैध ठेला-फेरी लगाने वालों पर भी होगी कार्रवाई

साथ ही, भीख मांगने और अवैध ठेला-फेरी जैसी "नकारात्मक सामाजिक गतिविधियों" पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था और देश की सभ्य छवि बनाए रखने के लिए कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

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