पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को करारा झटका लगा है. फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने तोशाखाना-II भ्रष्टाचार मामले में दोनों को 17-17 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई. अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2021 से जुड़ा है, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को एक बेहद कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट गिफ्ट में दिया गया था. जांच में सामने आया कि इस गहनों की वास्तविक कीमत 7 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी, लेकिन इसे मात्र 58 लाख रुपये में खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया गया. अदालत ने इसे सरकारी विश्वास के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण करार दिया.
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अदालत के फैसले के अनुसार, इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है. बुशरा बीबी को भी समान धाराओं में कुल 17 साल की सजा दी गई है. इनके अलावा, दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी.
इमरान खान 2023 से जेल में बंद
यह फैसला अदियाला जेल में बनाए गए विशेष कोर्ट रूम में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया. गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से ही विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं. इससे पहले जनवरी 2025 में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.
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तोशाखाना-I केस पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
हालांकि, तोशाखाना-I मामले में अप्रैल 2024 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी. इमरान खान की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे तोशाखाना-II मामले के इस फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
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