बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और बड़ा झटका लगा है. ढाका की स्पेशल कोर्ट-4 के जज एमडी रबिउड आलम ने सोमवार को पुरबचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में राजधानी विकास प्राधिकरण (राजुक) के प्लॉट आवंटन में अनियमितताओं के मामले में शेख हसीना को पांच साल की सजा सुनाई. जबकि हसीना की बहन शेख रेहाना को सात साल और उनकी भतीजी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को दो साल की जेल की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने इस मामले में कुल 17 आरोपी दोषी ठहराया था, जिनमें से 14 को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी 17 दोषियों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न चुकाने की एवज में अतिरिक्त छह महीने की जेल भुगतनी होगी.
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, ये फैसला एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) द्वारा दायर मामले में आया है. द डेली स्टार के मुताबिक, 78 वर्षीय हसीना पर अब तक चार भ्रष्टाचार मामलों में सजा हो चुकी है.
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य के अधिकार का दुरुपयोग कर अवैध रूप से प्लॉट हासिल किए. ACC के अनुसार, हसीना ने वरिष्ठ राजुक अधिकारियों के साथ मिलकर पुरबचल के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में छह प्लॉट (प्रत्येक 10 कठा) अवैध रूप से आवंटित कराए, जो ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, 1969 का उल्लंघन है. इनमें हसीना का बेटा साजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुटुल, बहन रेहाना, रेहाना की बेटी ट्यूलिप रिजवाना मुजीब सिद्दीक नाम शामिल है.
भ्रष्टाचार के 4 मामलों में शेख हसीना दोषी
एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) द्वारा अब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुल चार भ्रष्टाचार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. ये उनकी राजनीतिक और वतन वापसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. अदालत का ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब वह पहले से ही कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं. उनकी बहन और भतीजी का भी इस मामले में फंसना परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत है.
तीन मामलों में 21 साल की सजा
बता दें कि पिछले हफ्ते 27 नवंबर को एक अन्य फैसले में हसीना को पुरबचल घोटाले के तीन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उनके बेटे जॉय और बेटी पुटुल को पांच-पांच साल की जेल सुनाई थी.
ACC ने कुल छह मामले दर्ज किए थे, जिनमें हसीना सभी में मुख्य आरोपी हैं. इसके अलावा हसीना पर छात्र आंदोलन के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है.
आशुतोष मिश्रा