ECI ने बंगाल सरकार को भेजा लेटर, राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र बॉडी घोषित करने का दिया निर्देश

SIR पर राजनीतिक तनाव के बीच चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को लेटर लिखकर राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र बॉडी घोषित करने का निर्देश दिया है. आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस कदम से राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी.

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ECI ने बंगाल सरकार को लिखा पत्र. (Photo: ITG) ECI ने बंगाल सरकार को लिखा पत्र. (Photo: ITG)

अनुपम मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 7:14 PM IST

पश्चिम बंगाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच भारत के चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार को राज्य चुनाव आयोग (SIC) को स्वतंत्र निकाय बॉडी घोषित करने का निर्देश दिया है. 

सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में चुनाव आयोग ने नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें राज्य आयोग को स्वतंत्र बनाने का आदेश दिया गया है.

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गौरतलब है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है. इस व्यवस्था के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CIO) का कार्यालय भी गृह विभाग पर निर्भर रहता है. हालांकि, चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि सीईओ का कार्यालय राज्य सरकार पर निर्भर न रहे.

चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को शीघ्र ही स्वतंत्र निकाय घोषित किया जाए. यदि ये निर्णय लागू हो जाता है तो सीईओ कार्यालय वित्तीय रूप से और चुनाव कर्मियों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा.

आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस कदम से राज्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी.

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