शिक्षक भर्ती घोटाला: ममता बनर्जी ने माना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किया नई भर्तियों का ऐलान

ममता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अगर परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन अधिसूचना तो जारी करनी ही होगी. अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो अदालत कहेगी कि आदेश का पालन नहीं हुआ. प्रक्रिया जारी रहेगी.

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पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी

अनिर्बन सिन्हा रॉय

  • कोलकाता,
  • 27 मई 2025,
  • अपडेटेड 7:54 PM IST

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से 26,000 नौकरियों को रद्द करने के आदेश के बाद लिया गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते खारिज कर दिया गया था.

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ममता बनर्जी ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सारी तैयारी कर रहे हैं. एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी जो अदालत के निर्देशों के अनुसार होगी. सभी को कानून का पालन करना होगा.' 

'सभी को कानून का पालन करना चाहिए'

उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका पर चर्चा का अवसर नहीं मिला क्योंकि गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं. अगर हम इतने लंबे समय तक इंतजार करते हैं और पुराने आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमने आदेश का पालन नहीं किया, और फिर सब कुछ शून्य हो जाएगा. हम ऐसा नहीं चाहते. गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए. सभी को कानून का पालन करना चाहिए.

ममता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अगर परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन अधिसूचना तो जारी करनी ही होगी. अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो अदालत कहेगी कि आदेश का पालन नहीं हुआ. प्रक्रिया जारी रहेगी.

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'कोई भी जा सकता है कोर्ट'

ममता ने आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा है कि इसमें दो श्रेणियां हैं- शिक्षक और शिक्षा कर्मी. हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जिनकी नौकरी गई है, उन्हें फिर से नौकरी मिले. कई लोग व्यक्तिगत रूप से अदालत गए हैं और वहां से नकारात्मक टिप्पणियां मिल रही हैं. कोई भी अदालत जा सकता है, यह उसका अधिकार है. जब आप एक स्टेट होते हैं, तो आपको सभी के हितों का ख्याल रखना होता है.'

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