यूपी: वाटरप्रूफ मोबाइल में घुसा पानी, कोर्ट ने कंपनी को दिया ₹1.58 लाख ब्याज समेत लौटाने का आदेश

संतकबीरनगर उपभोक्ता आयोग ने सैमसंग कंपनी को एक महंगे 'वाटर रेसिस्टेंट' मोबाइल की पूरी कीमत 10% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है. उस्का कला निवासी शक्ति विकास पांडेय ने शिकायत की थी कि हल्की बारिश की बूंदों से उनका फोन खराब हो गया था. कोर्ट ने कंपनी को ₹30,000 की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी देने को कहा है.

Advertisement
कोर्ट ने मोबाइल कंपनी को ग्राहक को पैसे लौटाने का आदेश दिया (Photo- ITG) कोर्ट ने मोबाइल कंपनी को ग्राहक को पैसे लौटाने का आदेश दिया (Photo- ITG)

आलमगीर

  • संतकबीरनगर ,
  • 13 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:09 PM IST

यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक महंगे 'वाटर रेसिस्टेंट' मोबाइल के पानी की हल्की बूंदों से खराब हो जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने निर्माता कंपनी और विक्रेता को मोबाइल की पूरी कीमत 10% ब्याज के साथ लौटाने और क्षतिपूर्ति के रूप में ₹30,000 अतिरिक्त देने का आदेश दिया है. 

आपको बता दें कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सैमसंग कंपनी को मोबाइल की कीमत सहित ब्याज वापस करने का आदेश दिया गया है. यह कार्रवाई संतकबीरनगर जिले के उस्का कला निवासी शक्ति विकास पांडेय की शिकायत पर हुई है. उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल किया था.  

Advertisement

पांडेय के मुताबिक, कंपनी द्वारा वाटरप्रूफ बताकर बेचा गया मोबाइल हल्की बारिश की बूंदों से खराब हो गया था. उनकी शिकायत पर न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने और बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. 

ग्राहक की जीत, कंपनी को झटका

दरअसल, खलीलाबाद के उस्का कला निवासी शक्ति विकास पांडेय ने 28 दिसंबर 2022 को खलीलाबाद स्थित अग्रवाल टेलीकॉम से ₹1,57,998 में सैमसंग का फोल्ड फोर मोबाइल खरीदा था. कंपनी के कर्मियों ने इसे वाटरप्रूफ बताया था. लेकिन, 26 सितंबर 2024 को खलीलाबाद में हल्की बारिश की बूंदे पड़ने पर मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया. सर्विस सेंटर भेजने पर भी मरम्मत नहीं हो पाई, जिसके बाद उपभोक्ता ने कोर्ट का रुख किया. 

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने आदेश दिया कि खराब होने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ मोबाइल की पूरी कीमत 60 दिनों के भीतर अदा की जाए. इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति (Compensation) के रूप में ₹30,000 की अतिरिक्त राशि भी देनी होगी.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement