लखनऊ: अब 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर नई गाइडलाइंस लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को तेज और संवेदनशील बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनके तहत अब राज्यभर में पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा. इस फैसले का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को लंबे इंतजार से राहत देना और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है.

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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश. (File Photo) डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश. (File Photo)

समर्थ श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 27 जून 2025,
  • अपडेटेड 1:18 PM IST

उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर अब राज्यभर के पोस्टमार्टम हाउस में अधिकतम 4 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा. यह फैसला खासतौर पर पीड़ित परिवारों की पीड़ा को कम करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है.

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नए दिशा-निर्देशों के तहत पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्टमार्टम को अधिकतम चार घंटे में करने के निर्देश दिए हैं. डिप्टी सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं.

प्रदेशभर के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब शव का पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे में करना होगा. जिन जिलों में अधिक संख्या में पोस्टमार्टम हो रहे हैं, वहां सीएमओ दो या इससे अधिक डॉक्टरों की टीमें बनाकर इस कार्य को कराएं, ताकि लोगों को शव के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े.

डिप्टी सीएम ने बताया कि सूर्यास्त के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जाए. जल्द से जल्द शव के साथ संबंधित अभिलेख भी पोस्टमार्टम हाउस भेजे जाएं. रात में पोस्टमार्टम की दशा में 1000 वॉट लाइट की व्यवस्था की जाए. दूसरे जरूरी संसाधन भी पर्याप्त हों, ताकि 24 घंटे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चलती रहे.

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हत्या, आत्महत्या, यौन अपराध, क्षत-विक्षत शव व संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु संबंधी प्रकरणों में रात में पोस्टमार्टम न कराए जाएं. हालांकि अपरिहार्य कारणों में जिला मजिस्ट्रेट व उनके अधिकृत अधिकारी की अनुमति पर रात में भी पोस्टमार्टम कराया जा सकता है.

वीडियोग्राफी का पैसा परिवार से न लिया जाए. कानून व्यवस्था से जुड़े प्रकरण, एनकाउंटर, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, विवाह के प्रथम 10 वर्षों में हुई महिला की मृत्यु आदि में रात में होने वाले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाए. शासनादेश के मुताबिक, पैनल के तहत होने वाले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए. इसका पैसा पीड़ित परिवारीजनों से नहीं लिया जाए. वीडियोग्राफी का भुगतान रोगी कल्याण समिति व अन्य मदों से किया जाए.

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऑनलाइन की जाए. इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए. डिप्टी सीएम ने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएमओ द्वारा तैनात किए जाएं. शव को अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम किया जाए. सीएमओ हर जिले में दो शव वाहन की व्यवस्था करें. इसी के साथ महिला अपराध, रेप, विवाह के प्रथम 10 वर्षों के भीतर महिला की मौत की दशा में पोस्टमार्टम पैनल में महिला डॉक्टर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए. अज्ञात शव की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग कराई जाए.

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